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Home » JAMSHEDPUR NEWS: मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 के लिए BLA-2 का प्रशिक्षण शुरू, फर्जी घोषणा पत्र दिया तो होगी जेल
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JAMSHEDPUR NEWS: मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 के लिए BLA-2 का प्रशिक्षण शुरू, फर्जी घोषणा पत्र दिया तो होगी जेल

मतदाता सूची पुनरीक्षण
BJNN DeskBy BJNN DeskJune 24, 2026No Comments3 Mins Read
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जमशेदपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ‘मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026’ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर निकायों में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त ‘बूथ लेवल एजेंट-2’ (BLA-2) का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) ने एजेंटों को उनके कानूनी अधिकारों, सीमाओं और जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक त्रुटिरहित वोटर लिस्ट तैयार करने में राजनीतिक दलों की भूमिका सबसे अहम है।

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घर-घर जाकर मृतकों और शिफ्ट हो चुके वोटरों की होगी पहचान

प्रशिक्षण के दौरान बीएलए-2 को बताया गया कि उनका मुख्य काम अपने निर्धारित बूथ की मतदाता सूची का गहन अवलोकन करना है। क्षेत्र में ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी पहचान के लिए एजेंट घर-घर सर्वे करेंगे। इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में इसकी सूची तैयार कर संबंधित बीएलओ (BLO) को सौंपेंगे ताकि अयोग्य नाम सूची से हटाए जा सकें।

फॉर्म जमा करने की रोजाना की लिमिट तय

आयोग ने एजेंटों के लिए फॉर्म जमा करने की सख्त लिमिट तय कर दी है। सामान्य स्थिति में कोई भी बीएलए-2 एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन (फॉर्म-6, 7 या 8) ही बीएलओ के पास जमा कर सकेगा। अगर कोई एजेंट संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान 30 से ज्यादा आवेदन देता है, तो संबंधित ईआरओ उन सभी फॉर्म्स का दोबारा ‘क्रॉस-वेरिफिकेशन’ कराएंगे। वहीं, राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के लिए ‘बल्क’ (थोक) में आवेदन देने की विशेष छूट दी गई है— इसके तहत एजेंट प्रारूप प्रकाशन से पहले प्रतिदिन अधिकतम 50 और प्रकाशन के बाद प्रतिदिन 10 फॉर्म जमा कर सकेंगे।

गलत जानकारी दी तो धारा-31 के तहत होगी एफआईआर

ट्रेनिंग में सबसे कड़ा निर्देश ‘घोषणा पत्र’ को लेकर दिया गया। बीएलए-2 द्वारा जमा किए जाने वाले हर फॉर्म के साथ एक लिखित ‘सेल्फ डिक्लेरेशन’ लगाना अनिवार्य होगा कि उसने खुद तथ्यों की पुष्टि की है। यदि जांच में घोषणा फर्जी या भ्रामक पाई गई, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत एजेंट पर सीधे कानूनी कार्रवाई (जेल व जुर्माना) की जाएगी।

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विशेष कैंपों में बीएलओ के साथ बैठेंगे एजेंट

अधिकारियों ने बताया कि आगामी विशेष कैंपों के दौरान सभी बीएलए-2 अपने-अपने बूथों पर बीएलओ के साथ अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। इससे दावे और आपत्तियों के निपटारे में पारदर्शिता रहेगी। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस ‘महा-अभियान’ में सकारात्मक सहयोग देकर जिले की मतदाता सूची को अद्यतन और समावेशी बनाएं।

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