
आदित्यपुर। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के आदित्यपुर-2 स्थित सीतारामपुर 30 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से नियमित पेयजल आपूर्ति का वादा एक बार फिर खोखला साबित हुआ है। JUIDCO (जुडको) और JINDAL (जिंदल) कंपनी ने 15 जुलाई 2026 तक नियमित जलापूर्ति शुरू करने का दावा किया था, जिसमें वे पूरी तरह असफल रहे हैं। इस वादाखिलाफी को लेकर जन कल्याण मोर्चा और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने तीव्र निंदा व्यक्त की है।


सड़क की खुदाई पर आपत्ति, हाईकोर्ट के आदेशानुसार मरम्मत की मांग
कॉलोनी के अंदर अभी भी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फॉल्ट खोजकर उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस प्रक्रिया में जिंदल कंपनी द्वारा बनी-बनाई सड़कों को भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त किया जा रहा है।
जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश (अधिवक्ता) और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिपेन्द्र नाथ ओझा ने स्पष्ट किया है कि फॉल्ट ठीक करना जरूरी है, लेकिन सड़कों की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जुडको और जिंदल से सख्त मांग की है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत उसी गुणवत्ता के साथ तुरंत कराई जाए, जिस गुणवत्ता से वह पूर्व में बनी थी।
सीतारामपुर फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी
इस पूरे मामले पर जिंदल के महाप्रबंधक पीयूष सिंह ने बताया कि सीतारामपुर फिल्टर प्लांट में कुछ तकनीकी खराबी (Technical Fault) पाई गई है। चूँकि यह प्लांट अभी गारंटी पीरियड में है, इसलिए इसे दुरुस्त करने के लिए कंपनी के इंजीनियर अगले दो से तीन दिनों में आदित्यपुर पहुंचने वाले हैं।
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मेयर का आश्वासन और बैठक की नई तिथि
पेयजल संकट के इन गंभीर मुद्दों पर आदित्यपुर नगर निगम के मेयर और उपमेयर से भी वार्ता की गई है। उन्होंने भी प्लांट में तकनीकी खराबी की पुष्टि की है और आम जनता को आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।
वहीं, पेयजल और जनसमस्याओं को लेकर जन कल्याण मोर्चा और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ द्वारा 19 जुलाई को पूर्व निर्धारित बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। अब यह महत्वपूर्ण बैठक 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी।



