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Home » SERAIKELA NEWS: आदित्यपुर और गम्हरिया के बार व रेस्टोरेंट में सघन जांच, 21 वर्ष से कम उम्र के प्रवेश और शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध
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SERAIKELA NEWS: आदित्यपुर और गम्हरिया के बार व रेस्टोरेंट में सघन जांच, 21 वर्ष से कम उम्र के प्रवेश और शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध

BJNN DeskBy BJNN DeskJuly 5, 2026No Comments3 Mins Read
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सरायकेला/आदित्यपुर: सरायकेला-खरसावां जिले के तेजी से विकसित हो रहे आदित्यपुर और गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के कड़े निर्देशानुसार शनिवार को उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज और उत्पाद निरीक्षकों की टीम द्वारा दोनों क्षेत्रों में संचालित विभिन्न बार और रेस्टोरेंट का सघन औचक निरीक्षण किया गया। इस जांच अभियान से बार संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था, लाइसेंस की शर्तों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन का गहन जायजा लिया।

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21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब परोसने पर सख्त पाबंदी

निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम ने सभी बार और रेस्टोरेंट संचालकों को दो टूक निर्देश दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश करने अथवा मदिरा (शराब) परोसने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि बार परिसर में किसी भी प्रकार के डीजे (DJ), लाइव म्यूजिक या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर तत्काल लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

हाई-क्वालिटी सीसीटीवी और फ्रिस्किंग व्यवस्था अनिवार्य

उत्पाद अधीक्षक ने सभी प्रतिष्ठानों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बार परिसर, प्रवेश द्वार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च गुणवत्ता (High Quality) वाले आईपी (IP) आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और उन्हें 24 घंटे क्रियाशील रखने को कहा गया है। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक ग्राहक की आवश्यक सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) और पहचान सत्यापन (ID Verification) की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: उपायुक्त

उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी संचालक निर्धारित क्षमता और लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही अपने प्रतिष्ठान का संचालन करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित बार व रेस्टोरेंट संचालकों के विरुद्ध प्रचलित कानूनी धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार चलेगा अभियान

जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि आम नागरिकों के हित, शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र में इस प्रकार के सघन निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि व्यावसायिक हितों के नाम पर सामाजिक सुरक्षा और कानूनी नियमों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

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आनंद किशोर बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क में कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे सामाजिक मुद्दों, जनहित और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि रखते हैं। आनंद का उद्देश्य कमजोर और जरूरतमंद लोगों की आवाज को सही मंच तक पहुंचाना है। वे निष्पक्ष, सरल और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं।

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