
जमशेदपुर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने समाहरणाल सभागार में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग से प्राप्त विस्तृत कार्यक्रम और मतदाताओं के लिए जरूरी गाइडलाइंस की जानकारी दी।

इन्यूमरेशन फेज में नहीं देना होगा कोई दस्तावेज
राजीव रंजन ने बताया कि 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाले इन्यूमरेशन फेज (गणना चरण) के दौरान मतदाताओं से किसी भी प्रकार का दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। इस अवधि में बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाताओं को इस फॉर्म में आवश्यक विवरणी भरकर, नवीनतम फोटो चिपकाकर और हस्ताक्षर कर तुरंत बीएलओ को लौटाना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद दूसरी प्रति पर पावती (रसीद) जरूर प्राप्त कर लें। यह प्रक्रिया मmapped और unmapped सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य है।
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प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था
झारखंड से बाहर रह रहे छात्रों, प्रवासी श्रमिकों या अन्य राज्यों में कार्यरत लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य संबंध का प्रकार और नाम का उल्लेख करते हुए ECINET पोर्टल या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। बीएलओ से इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म प्राप्त कर, उस पर हस्ताक्षर करके इसे डिजिटल माध्यमों से वापस बीएलओ को भेजा जा सकता है।
मतदाता पुनरीक्षण 2026 का पूरा शेड्यूल
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अहर्ता तिथि: 1 अक्टूबर 2026
प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य: 20 जून से 29 जून 2026 तक
बीएलओ द्वारा घर-घर दौरा: 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक
मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन: 29 जुलाई 2026 तक
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 5 अगस्त 2026
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक
दावों और आपत्तियों का निपटारा: 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 7 अक्टूबर 2026
पूर्व SIR सूची में नाम न होने पर ये दस्तावेज हैं जरूरी
यदि आपका या आपके माता-पिता का नाम पूर्व एसआईआर (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो आपको पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित (Self-Attested) प्रति जमा करनी होगी:
सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
1 जुलाई 1987 से पहले बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी दस्तावेज।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)।
वन अधिकार प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) (जहाँ लागू हो)।
स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र (खतियान की प्रति)।
यदि आप आधार की प्रति देते हैं, तो उसके साथ ऊपर दिए गए 11 दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी लगाना अनिवार्य होगा।
नए और पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 (Form 6) और घोषणा पत्र भरना होगा। किसी भी समस्या या सहायता के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 या आधिकारिक वेबसाइट https://ecinet.eci.gov.in/ पर संपर्क किया जा सकता है।

