
जमशेदपुर (Jamshedpur): नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा रविवार (21 जून) को आयोजित होने वाली ‘नीट-यूजी पुनर्परीक्षा’ (NEET-UG Re-Exam) को लेकर जमशेदपुर में रेलवे और धालभूम अनुमंडल प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षार्थियों की सहूलियत और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं— पहला, छात्रों के लिए ‘टाटानगर-राउरकेला स्पेशल ट्रेन’ का संचालन, और दूसरा, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पुरानी धारा 144) का कड़ाई से लागू होना।

19 स्टेशनों पर रुकेगी ‘नीट स्पेशल ट्रेन’
टाटानगर के क्षेत्रीय प्रबंधक समीर गौरव ने बताया कि छात्रों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 08144 (राउरकेला-टाटानगर स्पेशल) रविवार सुबह 05:10 बजे राउरकेला से खुलेगी और सुबह 09:20 बजे टाटानगर पहुंचेगी। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों के छात्रों की सुविधा के लिए इसे अप और डाउन में 19 स्टेशनों व हॉल्ट पर ठहराव दिया गया है। इसके अलावा, ‘टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस (18113)’ और ‘टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस (18109)’ में एक-एक अतिरिक्त कोच जोड़ा गया है, ताकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जाने वाले छात्रों को कंफर्म सीट मिल सके।
स्टेशन पर ‘स्पेशल हेल्प डेस्क’, आउटर पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें
टाटानगर स्टेशन के पूछताछ केंद्र के पास छात्रों के लिए एक ‘स्पेशल हेल्प डेस्क’ बनाया गया है। यहां तैनात रेलवे स्टाफ छात्रों को उनके सेंटर तक जाने का सही रास्ता, ऑटो स्टैंड की जानकारी और ट्रेनों का लाइव रनिंग स्टेटस बताएंगे। रेलवे की स्पेशल मॉनिटरिंग टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रविवार सुबह कोई भी ट्रेन ‘आउटर सिग्नल’ पर बेवजह न रोकी जाए। रेलवे ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे ट्रेन खुलने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाएं।
केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर फोर्स
कदाचार और पेपर लीक जैसी अफवाहों को रोकने के लिए धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा ने परीक्षा के दौरान बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। परीक्षा दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 बजे तक (दिव्यांगों के लिए 06:15 बजे तक) होगी। यह निषेधाज्ञा 20 जून की रात 10:00 बजे से 21 जून की रात 09:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
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इन सख्त नियमों का करना होगा पालन:
नो गैजेट्स: परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
भीड़ पर पाबंदी: केंद्र के 200 मीटर के परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर सख्त रोक रहेगी।
नकल सामग्री पर एफआईआर: किसी भी छात्र के पास पर्चे, किताबें या संदिग्ध नोट्स पाए जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
शोर-शराबा बंद: परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर बजाने और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

