
जमशेदपुर । शहर में रविवार, 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वच्छ और कदाचारमुक्त बनाने के लिए सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा।

8 केंद्रों पर 4200 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, जैमर और CCTV से निगरानी
उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शहर में नीट परीक्षा के लिए कुल आठ केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 4,200 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों की गहन स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की डिजिटल या मैन्युअल गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्रों पर हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल फोन जैमर लगाए गए हैं।
सबसे बड़ी सुरक्षा: लीक की किसी भी गुंजाइश को खत्म करने के लिए प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विशेष वैन को दी गई है। यह वैन CRPF जवानों के कड़े सुरक्षा घेरे में केंद्रों तक पहुंचेगी।
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ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव: भारी वाहनों की नो-एंट्री
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक फेरबदल किया गया है। परीक्षा के दिन जमशेदपुर शहर के भीतर भारी वाहनों (Heavy Vehicles) के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे जाम से बचने के लिए समय से पहले घर से निकलें और निर्धारित समय पर केंद्र पहुंचें।
धालभूम अनुमंडल में BNSS धारा 163 लागू, 200 मीटर का दायरा सील
परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 20 जून की रात 10:00 बजे से प्रभावी होकर 21 जून की रात 9:00 बजे तक लागू रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह बैन रहेगा
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मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल।
चिट, नोट्स या पुस्तक ले जाना।
5 या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमा होना, नारेबाजी या भाषणबाजी।
लाउडस्पीकर और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध।
हथियार, लाठी या चाकू लेकर चलने पर पाबंदी।
यह नियम परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बी.एन.एस. की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक तय है।

