
जमशेदपुर: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या ‘2026/TG-V/36/1’ के अनुसार, ‘जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम 2026’ के तहत ‘रेलवे अधिनियम 1989’ की कई महत्वपूर्ण धाराओं में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब ट्रेन या स्टेशन परिसर में बिना टिकट यात्रा करने, धूम्रपान करने, गंदगी फैलाने या महिला कोच में सफर करने वालों पर पहले के मुकाबले भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

बिना टिकट और दूसरे के टिकट पर सफर पर सख्ती
संशोधित नियमों के मुताबिक, अब धारा 137 के तहत बिना टिकट या अनुचित टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। वहीं, धारा 142 के तहत अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के टिकट (Transfer Ticket) पर सफर करता है, तो उसका टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और उस पर भी न्यूनतम 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा।
महिला कोच में प्रवेश और धूम्रपान पर बड़ा एक्शन
ट्रेनों में अकेली सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए धारा 162 में कड़ा नियम बनाया गया है। अब महिला कोच या महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर कोई अनधिकृत पुरुष यात्री बैठा पाया जाता है, तो उसे 2,500 रुपये का दंड देना होगा। इसके साथ ही, ट्रेन के अंदर या स्टेशन परिसर में सिगरेट-बीड़ी पीने (Smoking) वालों के खिलाफ धारा 155 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
थूकने, नशा करने और भीख मांगने पर लगेगा दंड
स्टेशन परिसरों और ट्रेनों को साफ-सुथरा रखने के लिए रेलवे ने धारा 145 के तहत सख्त नियम लागू किए हैं। अब नशे की हालत में सफर करने, उपद्रव मचाने, थूकने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर कोई यात्री दोबारा यही गलती दोहराता है, तो जुर्माना राशि 5,000 रुपये तक बढ़ जाएगी और जेल भी हो सकती है। वहीं, धारा 144 के तहत ट्रेन में अवैध रूप से फेरी लगाने (Hawking) या भीख मांगने पर 2,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा।
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खतरनाक सामान ले जाने पर 10 हजार का जुर्माना
यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाली अवांछित या खतरनाक वस्तुओं को ट्रेन में साथ लाने पर धारा 165 के तहत अब न्यूनतम 10,000 रुपये का भारी जुर्माना चुकाना होगा। इसके अलावा, धारा 147 के तहत रेलवे के ‘पैसेंजर एरिया’ में अनधिकृत रूप से घुसने पर 500 रुपये का दंड तय किया गया है। धारा 166 के तहत अन्य नियमों के प्रथम उल्लंघन पर 2,000 रुपये और पुनरावृत्ति पर 5,000 रुपये का दंड लगेगा।
‘Fine’ की जगह ‘Penalty’, नहीं देने पर होगा कोर्ट केस
रेलवे बोर्ड ने कानूनी शब्दावली में कड़ा बदलाव करते हुए ‘Fine (जुर्माना)’ की जगह ‘Penalty (दंड)’ शब्द का प्रयोग किया है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई यात्री मौके पर दंड की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सीधे सक्षम न्यायालय (Court) में विधिक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ये सभी नियम प्रभावी हो जाएंगे।

