
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह के द्वारा निर्गत आदेश के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुख्यालय शहर चाईबासा में आगामी 19 जून,शुक्रवार से कपड़ा से संबंधित दुकाने यथा रेडीमेड गारमेंट की दुकानें,होजरी की दुकानें और जूते की दुकानें खोली जा सकेगी तथा अन्य कार्यवाही से संबंधित पूर्व के निर्देश के तहत प्राप्त छूट जिले में जारी रहेगी एवं पूर्व के सभी बंदिशें भी जिले में प्रभावी रूप से लागू रहेगी।


उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि उपर्युक्त आदेश पश्चिमी सिंहभूम जिले में सिर्फ मुख्यालय शहर चाईबासा में प्रभावी होगा एवं शेष अन्य चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, नोवामुंडी, मनोहरपुर जैसे क्षेत्रों सहित पूरे जिले(चाईबासा को छोड़कर) में उक्त दोनों दुकानें पूर्व की भांति बंद रहेगी। उन्होंने इन क्षेत्रों के दुकान संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश का सम्मान करते हुए इसका अक्षरशः पालन करें, दुकान खोलने से संबंधित सरकार द्वारा जारी की जानेकी जाने वाली सभी सूचनाएं आप सबों को ससमय उपलब्ध करवाया जाएगा।

