
शर्त उल्लंघन करने वालों को किया जायेगा सील : संजय कुमार
जमशेदपुर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ऐसे बैंकट हाल या विवाह घरों को सील करेगा जो शादी विवाह आदि के आयोजन के बाद भारी मात्रा में बचा हुआ जूठन एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को सड़क पर फेंक देते हैं या जेएनएसी और जुस्को के डस्टबिन में उड़ेल देते हैं। विवाह घर एवं बैंकट हाल ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत बल्क जनरेटर की श्रेणी में आते हैं अतः उन्हें या तो अपने यहाँ कम्पोस्टिंग मशीन लगानी होगी या फिर कूड़ा को निस्तारित करने की कोई अन्य उपविधि अपनानी होगी।
सर्वे कराकर एक सप्ताह में सभी मैरिज हाल को भेजा जायेगा नोटिस
विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शहर के सभी विवाह घरों / होटलों आदि का सर्वे कराकर उनको नोटिस भेजा जायेगा जिनके यहाँ शादी या बड़ी पार्टियां आयोजित होती हैं किन्तु कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल 15 दिन का समय दिया जायेगा किन्तु कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने तथा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करने वाले मैरिज हाल या होटल को सील करने के अलावा उसका ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जायेगा।

