चाईबासा-सोशल नेटवर्किंग साइड में पुलिस की पैनी नजर

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चक्रधरपुर।
कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में हाल में घटी घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन सोशल नेटवर्किंग साइट पर चल रही गतिविधियों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमंडल के नये डीआइजी के रूप में पदभार संभालने वाले आइपीएस अधिकारी साकेत कुमार सिंह की ओर से दिए गए निर्देश के बाद पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने
विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर दी जाने वाली सूचनाओं को लेकर नये निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वाट्सएप्प ग्रुप, फेसबुक, एसएमएस, एमएमएस तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से अगर कहीं भी किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले साम्प्रदायिक भड़काऊ लेख,
मैसेज,विडियो, चित्र इत्यादि भेजे जाते हैं तो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि आइटी एक्ट तथा आइपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध
में ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय करते हुए दायित्व दिया गया है कि वह गलत तथ्यों का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों के बारे में तत्काल थाने में सूचना दें। कहा गया है कि ऐसानहीं करने पर ग्रुप एडमिन समान रूप से दोषी होंगे। जानकारी देने के लिए पुलिस की ओर से पुलिस उपाधीक्षक चाईबासा सदर का वाट्सएप्प नंबर 9973047528 जारी किया गया। पिछले कुछ वर्षों से वाट्सएप्प ग्रुप को न्यूज पोर्टल की तरह संचालित करने वाले तत्वों की बाढ़ सी आ गई है। बिना किसी पंजीकरण अथवा निगरानी के यह  तत्व बेहद शातिर तरीके से प्रशासन
के आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व मंत्रियों के मोबाइल नंबर अपने ग्रुप में जोड़कर आम लोगों के बीच अपनी साख को मजबूत करते हैं। आम तौर पर जनता से दूरी बनाकर बैठे अधिकारी इन वाट्सएप्प के जरिए ही जनता दरबार का कोरम पूरा कर लेते हैं। कई बार प्रशासन के कई जिम्मेदारी अधिकारी अपने मंच से प्रमाणिक सूचनाएं देने की बजाए इन वाट्सएप्प ग्रुप पर ही अपनी राय जाहिर कर देते है।
इससे आम लोगों के बीच ऐसे तत्वों की पहचान मजबूत हो जाती है। ऐसे लोग अधिकांश बार इन्हीं सूचनाओं के दम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं।

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