
सरायकेला-खरसावाँ>।

जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)-2003 और कोटपा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम-2021 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का सख्त निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन सरयू प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम के तहत संचालित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की।
खुली सिगरेट और खाद्य पदार्थों के साथ तम्बाकू बिक्री पर रोक
बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिले में किसी भी दुकानदार द्वारा खुली सिगरेट की बिक्री नहीं की जाएगी। यदि कोई दुकानदार खुली सिगरेट बेचता पकड़ा गया, तो उस पर कोटपा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम-2021 के तहत तत्काल 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने वाले खाद्य उत्पादों जैसे चिप्स, बिस्किट या कैंडी के साथ किसी भी सूरत में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी।
READ MORE :Indian Railways Special Trains :यात्रियों के लिए बड़ी राहत, 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में हुआ विस्तार, देखें पूरी लिस्ट
होटल और रेस्टोरेंट में ‘नो स्मोकिंग’ बोर्ड हुआ अनिवार्य
उपायुक्त ने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप “गैर धूम्रपान क्षेत्र (No Smoking Area)” का बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। यदि जांच के दौरान ऐसा नहीं पाया गया, तो संशोधित प्रावधानों के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और ग्राम पंचायतों में पूरी तरह से तम्बाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है।
स्कूल, कोर्ट और अस्पताल के 100 मीटर दायरे में सख्त पाबंदी
कार्यशाला में जिला परामर्शी (तम्बाकू नियंत्रण) अशोक यादव ने नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय, न्यायालय परिसर, विद्यालय और अस्पताल के 100 मीटर की परिधि में न तो तम्बाकू उत्पादों का सेवन कर सकता है और न ही वहां थूक सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस करेगी नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई: एसपी
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि तम्बाकू नियंत्रण सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निरीक्षण करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने युवाओं से अपील की कि वे तम्बाकू सेवन से दूर रहें।
इस बैठक में परियोजना निदेशक उषा मुंडू, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और विभिन्न थाना प्रभारी उपस्थित थे।


