सरायकेला: सरायकेला-खरसावाँ जिले में अवैध बालू खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में सोमवार को सालडीह स्थित बालू उठाव स्थल तक जाने वाले मार्ग को पूरी तरह बंद करा दिया गया। विभिन्न माध्यमों और स्थानीय समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।
खान निरीक्षक द्वारा निरीक्षण और मार्ग अवरुद्ध करने की कार्रवाई
कार्रवाई के क्रम में खान निरीक्षक द्वारा संबंधित स्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान मौके पर किसी व्यक्ति या वाहन को अवैध रूप से बालू का उठाव या खनन करते हुए नहीं पाया गया, लेकिन भविष्य में किसी भी संभावित अवैध गतिविधि को रोकने के लिए एहतियातन रास्ते को बंद करने का निर्णय लिया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा निर्धारित अवधि और लागू प्रावधानों के तहत बालू का अवैध उठाव, खनन, भंडारण और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। बिना वैध अनुमति और आवश्यक परिवहन चालान के बालू का परिवहन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला खनन पदाधिकारी की दो टूक चेतावनी
जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले में किसी भी स्थान पर खनिजों के अवैध खनन, भंडारण या परिवहन की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, वाहनों और अन्य संलिप्त पक्षों के खिलाफ प्रचलित विधि एवं खनिज नियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध खनन गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
मुख्य बिंदु
स्थान: सालडीह बालू उठाव स्थल, सरायकेला-खरसावां।
मुख्य कार्रवाई: अवैध बालू उठाव रोकने के लिए स्थल तक जाने वाले मार्ग को बंद किया गया।
अधिकारी: जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति।
चेतावनी: NGT नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।

