रांची।
झारखण्ड राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। विशेषकर छोटे बच्चों और स्कूली छात्र-छात्राओं को इस चिलचिलाती धूप में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों और विभिन्न संगठनों की बढ़ती चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए, झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लिया है। राज्य में बढ़ते गर्मी के प्रभाव को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव कर दिया गया है। इस संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव मोईनुद्दीन खान ने सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
केजी से 8वीं तक की कक्षाओं का नया शेड्यूल
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी किए गए इस नए आदेश के अनुसार, राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त और सभी निजी विद्यालयों (प्राइवेट स्कूलों) पर यह नियम कड़ाई से लागू होगा। आदेश के तहत, छोटे बच्चों को चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से बचाने के लिए केजी (K.G.) से लेकर कक्षा 8 (वर्ग-08) तक की सभी कक्षाओं का संचालन अब सुबह 7:00 बजे से शुरू होकर पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही किया जाएगा। अगले आदेश तक यही समय सारणी सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू रहेगी, ताकि दोपहर की भीषण गर्मी शुरू होने से पहले ही बच्चे सुरक्षित अपने-अपने घर पहुंच सकें।
9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की नई टाइमिंग
छोटे बच्चों के साथ-साथ सीनियर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को भी राज्य सरकार ने इस नए आदेश से बड़ी राहत दी है। जारी किए गए विभागीय पत्र के अनुसार, कक्षा 9 (वर्ग-09) से लेकर कक्षा 12 (वर्ग-12) तक की सभी कक्षाओं का संचालन अब सुबह 7:00 बजे से शुरू होगा और मध्याह्न 12:00 बजे तक चलेगा। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सीनियर छात्रों को केवल आधे घंटे का अतिरिक्त समय स्कूल में बिताना होगा, लेकिन उन्हें भी दोपहर की तेज धूप से पहले छुट्टी दे दी जाएगी। सरकार का यह त्वरित कदम छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है।
शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मियों के लिए निर्देश
छात्रों की छुट्टी के समय में बदलाव के साथ-साथ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और स्टाफ के लिए भी अलग से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेत्तर (गैर-शैक्षणिक) कर्मी अपनी ड्यूटी के निर्धारित समय तक स्कूल में उपस्थित रहेंगे। छात्रों की छुट्टी होने के बाद, शिक्षक शेष समय यानी सुबह 7:00 बजे से लेकर अपराह्न 1:00 बजे तक विद्यालय परिसर में ही मौजूद रहेंगे और अपने सभी गैर-शैक्षणिक कार्यों (जैसे- कॉपियों की जांच, रजिस्टर मेंटेनेंस, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा आदि) का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
21 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होगा यह आदेश
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव मोईनुद्दीन खान द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 के प्रभाव से पूरे झारखण्ड राज्य में लागू हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का भी विधिवत रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO), उपायुक्तों और संबंधित आला अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी गई है। राज्य सरकार की इस संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई से न केवल स्कूली बच्चों को, बल्कि उनके चिंतित अभिभावकों को भी भीषण गर्मी से एक बहुत बड़ी राहत मिली है।





