
रांची।

झारखंड हाई कोर्ट से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो, अमर बाउरी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज और रमेश सिंह सहित 18 नेताओं को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मोरहाबादी में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ झड़प मामले में दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी।सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने अदालत को बताया कि भाजपा नेताओं पर लगाए गए आरोप गलत हैं। सभी के खिलाफ राजनीतिक कारणों से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्राथमिकी खारिज कर दी। आक्रोश रैली मामले में लालपुर थाना में दर्ज प्राथमिक को हाईकोर्ट ने किया निरस्त वर्ष 2024 के अगस्त महीने में भाजपा के युवा आक्रोश मार्च में हुए उपद्रव के बाद उक्त सभी के साथ अज्ञात पर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भाजपा नेता सीएम आवास घेराव करने जा रहे थे।