
जमशेदपुर।


कंटेन्मेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर एवं राज्य के अन्य जिलों में भाड़े पर टैक्सी चलाने की अनुमति के संबंध में प्रावधान किया गया है जो निम्न प्रकार है:
टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी।
टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग के आधार पर मान्य नहीं होगा।
टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।
05 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 02 यात्री एवं 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 03 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे।
बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।
यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
टैक्सी चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मागे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं0 तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं0 निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करें एवं ऑन रखें।
इन शर्तों के साथ राज्य में Cab aggregators तथा ओला/उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते हैं।
कन्फर्म हवाई टिकट एवं फ्लाइट बोर्डिंग पास को अपने घर से एयरपोर्ट आने-जाने के लिए पास माना जायेगा।
टैक्सी के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
जो यात्री एयरपोर्ट जाने-आने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करेंगे, उन्हें epassjharkhand.nic.in से ई-पास निर्गत कराना होगा।
एयरपोर्ट आने-जाने के क्रम में यात्री के अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वागत करने या विदाई करने हेतु नहीं होगा।
वाहन के चालक भी वाहन में ही रहेंगे तथा एयरपोर्ट के द्वार के निकट नहीं जायेंगे। केवल दिव्यांग/असहाय यात्रियों की सहायता के लिए वे जा सकेंगे।
यात्रियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार होम क्वारंटीन व संस्थागत क्वारंटीन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कुछ यात्रियों को निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार mandatory quarantine का छूट दिया जायेगा।

