एटीएम पर रिजर्व बैंक के नए नियम १ नवंबर से

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दिल्ली ,५ सितम्बर,२०१४
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में एटीएम मशीनों के उपयोग के लिए १ नवंम्बर,२०१४ से नए नियम जारी किये हैं. रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक देश के सभी ६ महानगरों दिल्ली, कलकत्ता ,चेनई,मुंबई,बैंगलोर और हैदराबाद में बचत खाताधारी अब सम्बंधित बैंक से महीने में ५ बार एटीएम से निकासी कर सकेंगे जबकि किसी दुसरे बैंक से ३ बार ही निकासी कर पाएंगे.३ से ज्यादा बार निकासी होने पर प्रत्येक सञ्चालन पर २० रूपए फीस का भुगतान करना होगा.इसके अलावा अन्य शहरों के खाताधारक अब अन्य बैंकों के एटीएम का निशुल्क उपयोग महीने में सिर्फ ५ बार ही कर पाएंगे. इससे अधिक बार निकासी या अन्य सुविधा का उपयोग करने पर, नगद निकासी के लिए प्रत्येक बार २० रुपये और अन्य गैर नगद कार्यों के लिए प्रत्येक सञ्चालन पर ९ रुपये का शुल्क लगेगा. जीरो बैलेंस और नो फ्रिल खाताधारियों को फ़िलहाल इस नियम से अलग रखा गया है.नया नियम १ नवंबर २०१४ से लागू होगा.
रिजर्व बैंक सूत्रों के अनुसार एटीएम के बढ़ते दुरुपयोग और बैंकों पर एटीएम के रखरखाव पर बढ़ते खर्च के मद्देनजर नए दिशा निर्देश लागू किये जा रहे हैं.

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