Close Menu
Bihar Jharkhand News NetworkBihar Jharkhand News Network
  • बड़ी खबरें
  • देश-विदेश
  • बिहार
  • झारखंड
  • ओडिशा
  • राजनीति
  • कारोबार
  • खेल-जगत
  • मनोरंजन
  • ज्योतिषी
  • कैरियर
  • युवा जगत
  • विशेष
  • शिक्षा-जगत
  • साक्षात्कार
  • साहित्य
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
Facebook X (Twitter) Instagram
Bihar Jharkhand News NetworkBihar Jharkhand News Network
Facebook X (Twitter) Instagram
  • होम
  • देश-विदेश
  • बिहार
    • पटना
    • दंरभगा
    • भागलपुर
    • मधुबनी
    • मधेपुरा
    • शेखपुरा
    • सहरसा
    • सुपौल
    • अररिया
    • अरवल
    • औरंगाबाद
    • कटिहार
    • किशनगंज
    • कैमुर
    • खगड़िया
    • गया
    • गोपालगंज
    • जमुई
    • जहानाबाद
    • नवादा
    • नालंदा
    • पश्चिम चंपारण
    • पूर्णियां
    • पूर्वी चंपारण
    • बक्सर
    • बाँका
    • भोजपुर
    • मधेपुरा
    • मुंगेर
    • मुजफ्फरपुर
    • रोहतास
    • लखीसराय
    • वैशाली
    • शिवहर
    • शेखपुरा
    • समस्तीपुर
    • सहरसा
    • सारन
    • सीतामढी
    • सीवान
  • झारखंड
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • हजारीबाग
    • कोडरमा
    • दुमका
    • सरायकेला-खरसांवा
    • चतरा
    • गढ़वा
    • पलामू
    • लातेहार
    • खुंटी
    • गिरीडीह
    • गुमला
    • गोड्डा
    • चाईबासा
    • जामताड़ा
    • देवघर
    • धनबाद
    • पाकुड़
    • रामगढ
  • ओडिशा
    • रायगडा
    • संबलपुर
    • सुंदरगढ़
    • सुबर्णपुर
    • जगतसिंहपुर
    • जाजपुर
    • झारसुगुडा
    • ढेंकनाल
    • देवगढ़
    • नबरंगपुर
    • नयागढ़
    • नुआपाड़ा
    • पुरी
    • बरगढ़
    • बलांगीर
    • बालासोर
    • बौद्ध
    • भद्रक
    • मयूरभंज
    • मलकानगिरी
  • राजनीति
  • विशेष
  • युवा जगत
  • स्वास्थ्य
  • अन्य
    • साक्षात्कार
    • मनोरंजन
    • खेल-जगत
Bihar Jharkhand News NetworkBihar Jharkhand News Network
  • बड़ी खबरें
  • देश-विदेश
  • बिहार
  • झारखंड
  • ओडिशा
  • राजनीति
  • कारोबार
  • खेल-जगत
  • मनोरंजन
  • ज्योतिषी
  • कैरियर
  • युवा जगत
  • विशेष
  • शिक्षा-जगत
  • साक्षात्कार
  • साहित्य
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
Home » MADHUBANI NEWS : यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दिया विवाह सत्यापन के बाद शादी का आदेश
Breaking News

MADHUBANI NEWS : यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दिया विवाह सत्यापन के बाद शादी का आदेश

BJNN DeskBy BJNN DeskSeptember 3, 2025No Comments4 Mins Read
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp Copy Link

मधुबनी:

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मो० फजलुल बारी के निर्देश पर मंडल कारा में बंद अभियुक्त छोटू यादव उर्फ ब्रदी यादव के साथ पीड़िता की शादी मंगलवार को जेल परिसर में कराई गई। पीड़िता ने अभियुक्त पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता की तीन वर्षिय बच्ची भी है।

READ MORE :JAMSHEDPUR NEWS : जीवन की पहल, आत्महत्या की रोकथाम के लिए छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली

यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी के माननीय उच्च न्यायालय में दायर जमानत आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने संबंधित न्यायालय को शादी सत्यापन के बाद बेल बॉन्ड स्वीकार करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के आलोक में जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ने मंडल कारा अधीक्षक को जेल परिसर में ही जेल में बंद अभियुक्त कि शादी कराने का निर्देश दिया था। माननीय न्यायालय के इसी निर्देश के आलोक में मंडल कारा परिसर में अभियुक्त छोटू यादव उर्फ बद्री यादव की शादी पीड़िता गीता कुमारी से करायी गई। इस दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता विजय कुमार भारती व सूचिका के अधिवक्ता नितेश गुप्ता, जेलर राम विलास दास, अभियुक्त के पिता जयनारायण यादव, चाची कौशल्या देवी सहित जेलकर्मी उपस्थित थे।

READ MORE :JAMSHEDPUR NEWS : तोमर सत्येन्द्र का भक्तिपूर्ण भजन “जागी ए मैया” भवेश कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड

पति की मौत के बाद देवर कर रहा था यौन उत्पीड़न

अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार मामला लौकही थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता कि पति कि मौत के बाद उसका छोटा भाई आरोपी छोटू यादव उर्फ ब्रदी यादव उसके साथ यौन संबंध बनाता था। इससे पीड़िता कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन उसे दवाई खिलाकर गर्भ गिरा दिया था। इसी क्रम में पीड़िता फिर गर्भवती हो गयी, जिसे आरोपी फिर गिराने का दबाब देने लगा। मना करने पर आरोपी के साथ मारपीट भी करने लगा। मारपीट से बचने और बच्चा के जीवन के लिए वह घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद घटना को लेकर आवेदिका गीता कुमारी ने महिला थाना में छोटू यादव उर्फ ब्रदी यादव पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

कहां और कैसे हुई शादी

आवेदन के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर जांच के बाद
एससी एसटी मामलों के स्पेशल जज तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत के अनुमति से मंडल कारा में शादी समारोह का आयोजन किया गया। मंगलवार को मंडल कारा के अधिकारियों को साक्षी मानकर जेल में ही गीता ने बद्री यादव के साथ सात फेरे लेकर शादी की रस्में पूरी की गई। शादी में मंडल कारा के बंदियों ने बारात की भूमिका निभाई। मंडल कारा अधीक्षक ओम प्रकाश शांति भूषण ने बताया कि फुलपरास थाना क्षेत्र के हनुमान नगर निवासी बद्री यादव मंडल कारा में पूर्व से काराधीन है। कोर्ट के आदेश के आलोक में मंडल कारा में शादी समारोह का आयोजन किया गया। शादी के लिए जरूरी संसाधन जेल प्रशासन की ओर से मुहैया कराया गया।

जेल में शादी होना दुर्लभ घटना

न्यायालय के आदेश पर जेल में शादी होना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन ऐसा संभव है, जैसा कि बिहार के सीवान जिले में मार्च 2025 में हुआ था, जहाँ एक युवक पर जबरन भगा ले जाने का मामला दर्ज था, और कोर्ट के आदेश पर उसे जेल में सुरक्षा के बीच अपनी प्रेमिका से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करनी पड़ी थी। इस तरह के आदेश तब दिए जाते हैं जब प्रेमी-प्रेमिका साथ रहने का फैसला करते हैं और कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शादी का आदेश दे सकता है कि उनका रिश्ता आपसी सहमति पर आधारित है।

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp Copy Link
BJNN Desk
  • Website

आनंद किशोर बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क में कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे सामाजिक मुद्दों, जनहित और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि रखते हैं। आनंद का उद्देश्य कमजोर और जरूरतमंद लोगों की आवाज को सही मंच तक पहुंचाना है। वे निष्पक्ष, सरल और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं।

Related Posts

JAMSHEDPUR NEWS: 4 साल… 1 अधूरा पुल और हजारों जिंदगियां! गोविंदपुर-घोड़ाबांधा मार्ग पर घोर लापरवाही, उपायुक्त से जल्द कार्रवाई की मांग

July 26, 2026

Jamshedpur News: कारगिल के 527 शहीदों को नमन, विजय दिवस मना

July 26, 2026

Jamshedpur News :डीएवी बिष्टुपुर के 259 सुपर अचीवर्स सम्मानित

July 26, 2026
Facebook X (Twitter) Pinterest Instagram YouTube Telegram WhatsApp
© 2026 BJNN. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.