मधुबनी-जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला,गाड़ी एजेसी के मालिक को जुर्माना देना होगा।

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RAJ KUMAR JHA

राजकुमार झा

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मधुबनी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सेवा निवृत जिला जज विनोदानंद झा विनीत, सदस्या रंजना झा और लक्ष्मण कुमार की पीठ ने फोरम वाद संख्या 110/2009 का निष्पादन करते हुए टाटा स्पेशियो गोल्ड चार पहिया वाहन कंपनी को वादी की गाड़ी की समय पर मरम्मती नही करने के लिए 53,404 रुपए 23.9.2009 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। साथ ही 21 हजार वादी राजदेव को मानसिक क्षतिपूर्ति एवं 3000 रुपए वाद खर्च देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में वादी की तरफ से अधिवक्ता राकेश कुमार ¨सह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रमानंद झा और अधिवक्ता सुधीर कुमार झा ने भाग लिया।

क्या है मामला

पंडौल थाना के नवहथ गांव के वादी राजदेव यादव ने टाटा स्पेशियो गोल्ड गाड़ी मधुबनी के एक एजेन्सी शंकर मोटर से खरीदा थ। लेकिन उक्त गाड़ी शुरु से ही बहुत खराबी थी। इस संबंध में वादी ने एजेसी से बार बार शिकायत की लेकिन न तो गाड़ी को पूरी तरह ठीक किया गया और न तो दूसरी गाड़ी ही उसे दी गई। बल्कि गाड़ी ठीक करने के नाम पर अनावश्यक राशि वसूली गई। बाध्य होकर वादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। इस मामले में कोर्ट ने कंपनी और एजेंसी उस गाड़ी का ठीक कराने का भी निर्देश दिया है।

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