
जमशेदपुर: राज्य भर में प्रस्तावित छात्र आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम ने शहर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जमशेदपुर शहर क्षेत्र में दिनांक 10 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा (Section 144/BNSS धारा 163) लागू कर दी गई है।


पांच या अधिक लोगों के जुटने और धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध
जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान संबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने या किसी भी प्रकार की जनसभा आयोजित करने पर सख्त रोक लगा दी गई है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की रत्ती भर भी संभावना हो।
अफवाहों और सोशल मीडिया पर प्रशासन की सख्त नज़र
जिला जनसंपर्क कार्यालय (DPRO) की ओर से आम नागरिकों और छात्रों से अपील की गई है कि वे प्रशासनिक निर्देशों व निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि लोग किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचनाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह के भड़काऊ, आपत्तिजनक या भ्रामक संदेशों को शेयर व फॉरवर्ड न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


