जमशेदपुर।
विधानसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर आज व्यय कोषांग के द्वारा मुद्रक की बैठक उप-विकास आयुक्त-सह-व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी बी.महेश्वरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान उप-विकास आयुक्त ने सभी मुद्रण संस्थानों को स्पष्ट रूप से निदेशित किया कि पोस्टर, पंपलेट आदि के मुद्रन के संबंध में निर्वाचन आयोग की नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करें। मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम एवं पता साथ ही प्रकाशक का नाम स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। प्रकाशक से घोषणा पत्र(दो प्रति में) प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसपर स्वयं प्रकाशक का हस्ताक्षऱ एवं दो अन्य व्यक्ति(जो उसे पहचानते हों), द्वारा अभिप्रमाणित रहे और मुद्रण कार्य समाप्ति के दो दिनों के अंदर प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति के साथ, प्रकाशित सामग्री की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जानी अनिवार्य होगी। उक्त प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय है, जिसके अंतर्गत कारावास अथवा 2000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रिन्टिंग प्रेस के मालिक या व्यवस्थापक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञापत्र को समाप्त किये जाने की भी कार्यवाही शामिल है।
बैठक में राज्य कर उपायुक्त कौशल कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, व्यय कोषांग के सहायक प्रेक्षक तथा अन्य उपस्थित थे।
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