
संवाददाता,जमशेदपुर,25 मई

शहर की अवैध बस्तियों में भी अब रांची नगर निगम की तर्ज पर नगर निकाय बिजली-पानी की आपूर्ति करेगा। नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसका पत्रांक संख्या 2027 एवं दिनांक 23 मई 2014 है। रांची नगर निगम की कार्यकारिणी ने तय किया था कि सरकारी जमीन पर बसी बस्तियों को भी जलापूर्ति की जायेगी। इसके लिए निगम ने नियमावली तैयार की है। इसलिए विभाग को नियमावली अपनाने में परेशानी नहीं हुई। नगर विकास विभाग द्वारा जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त डा. अमितााभ कौशल एवं भाजपा विाधयक रघुवर दास को भी भेजी गयी है। इस संबंध में रविवार को भाजपा विाधयक रघुवर दास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 592 के प्रावधानों के तहत जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन हेतु निर्मित उप नियम 2013 के अनुसार टाटा स्टील तथा स्थानीय प्रशासन को उक्त बस्तियों में पानी संयोजन तथा बिजली आपूर्ति के लिए आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। इसका लाभ शहर की लगभग 116 बस्तियों को मिलेगा जो टाटा लीज, राज्य सरकार, रेलवे और वन विभाग की जमीन पर बसी हुई है। रघुवर दास ने आगे कहा कि शहर में कई बस्तियां टाटा लीज की जमीन पर बसी हैं। जमशेदपुर अक्षेस द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये जाने के बाद जुस्को को बस्तियों में बिजली एवं पानी आपूर्ति की व्यवस्था बहाल करनी होगी।

