
JAMSHEDPUR


कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी के अक्षरश: अनुपालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय मानगो नगर निगम में कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय की उपस्थिति में होटल, बैंक्विट हॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला ,विवाह मंडप आदि के मालिकों/ प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई । बैठक में कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए एस.ओ.पी पर बिन्दुवार जानकारी देते निम्न निर्देशों के अनुपालन हेतु सख्त निर्देश दिए गए।
* शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी ।
* किसी सार्वजानिक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही ।
*सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध
*सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 फीसदी ही ग्राहकों को बैठने की अनुमति है ।
* बैंकट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार के अलावा और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए ।
*सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि, टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी।
* किसी भी सरकारी ऑफिस/धार्मिक या प्रार्थना की जगह/बस/टैक्सी/ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिले।
अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया की किसी भी तरह की शादी विवाह समारोह आदि हेतु अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य है एवं सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अवहेलना करने पर संबंधित बैंक्वेट हॉल होटल विवाह मंडप के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।
कार्यपालक पदाधिकारी श्री दीपक सहाय के द्वारा विस्तार पूर्वक सरकार द्वारा निर्गत एस ओ पी के बारे बताया गया। बैठक में होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स , विवाह मंडप, आदि के प्रतिनिधि के साथ कार्यालय के कर्मी वर्ग अधिकारी उपस्थित थे।

