
जमशेदपुर।
*कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी के अनुपालन हेतु उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में बैठक हुई। बैठक मे जिले के वरीय पदाधिकारी, इंसिडेंट कमांडर, व अन्य सम्बंधित पदाधिकारी शामिल थे।बैठक में कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए एस.ओ.पी पर बिन्दुवार विमर्श के साथ-साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधा, वैक्सीनेशन, कंटेंमेंट जोन बनाने व सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने को लेकर जिला उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए । इसके साथ ही आने वाले रामनवमी त्यौहार, रमजान में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व मास्क के प्रयोग को लेकर एसपी सिटी व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को निदेशित किया गया । पीस कमेटी की बैठक ससमय कराने का निर्देश दिया गया ।
जारी किए गए दिशा-निर्देश गाइडलाइन


1. शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी ।
2. धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी ।
3 किसी सार्वजानिक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही ।
4 सभी स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि, 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहे क्लास 10 और 12 के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेज चल सकती हैं, ये क्लासेज अनिवार्य नहीं होंगी और अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी ।
5 सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध ।
6 सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, हालांकि, खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है।
7 सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 फीसदी ही ग्राहकों को बैठने की अनुमति है ।
8 बैंकट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार के अलावा और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए ।
9 सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि, टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी।
10 किसी भी सरकारी ऑफिस/धार्मिक या प्रार्थना की जगह/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी ।

