
चाईबासा। जिला समाहरणालय स्थित सभागार में विधानसभा चुनाव 2019 की घोषणा के उपरांत प्रभाव में आए आदर्श आचार संहिता से संबंधित बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रजीत माहथा, अपर समाहर्ता श्री दिनेश कुमार यादव, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री अजय कुमार तिर्की, जिले अंतर्गत पांचों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी सहित राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


आदर्श आचार संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी
बैठक में जिला उपायुक्त के द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विस्तृत जानकारी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में उपायुक्त के द्वारा सभी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिले में सार्वजनिक स्थल पर 48 घंटे के अंदर एवं 72 घंटे के अंदर निजी स्थलों पर लगे राजनैतिक पोस्टर, बैनर, दीवाल लेखन आदि को तत्काल रुप से तय समय में हटाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह या फोटो युक्त शुभकामना संदेश सार्वजनिक स्थल या अन्यत्र कहीं पर भी लगाया गया हो तो उसे भी हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी दल किसी प्रकार का सभा, जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेंगे। आयोजन के 24 घंटे पूर्व उन्हें इसके लिए अनुमति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करना होगा।
निजी स्थल पर बैनर या झंडा लगाने से पूर्व जमीन मालिक की सहमति लेना अनिवार्य
बैठक में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि निजी आवास या स्थल पर बैनर या झंडा लगाने हेतु जमीन मालिक की सहमति लेना अनिवार्य होगा।प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी प्रकार का दीवाल लेखन नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर किसी भी पार्टी के द्वारा दीवाल लेखन किया हुआ पाया गया तो भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में आचार संहिता उल्लंघन की निगरानी हेतु 33 उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि आगामी 5 नवंबर को सुविधा एप्लीकेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी देने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिससे राजनीतिक पार्टियों को ऑनलाइन तरीके से अनुमति लेने में सहूलियत होगी।

