
जमशेदपुर।जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली चयनिका हत्याकांड आज जमशेदपुर न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। एडीजे फर्स्ट राधा कृष्ण ने आरोपी डॉक्टर मिर्जा रफीक उल हक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 32 लाख रुपए जुर्माना लगाया है ।और यह जुर्माना की राशि मृतिका चयनिका के परिवार वालों को मुआवजा के रूप में दिया जाएगा ।वैसे यह घटना 3 नवंबर 2017 की रात की है ।और 4 नवंबर के पहले सुबह पुलिस को टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर बंद पर एक बैग में चयनिका का शव मिला था तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था आपको बता दें सैनिका का प्रेमी मिर्जा रफीक उल हक कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर है और उसी अस्पताल में चयनिका का भी ऑपरेशन हेड के रूप में काम कर रही थी। तभी दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और चयनिका कुछ दिन बाद आदित्यपुर के मेडीटरीना हॉस्पिटल में ज्वाइन कर ली।वैसे चयनिका को जमशेदपुर आना उसके प्रेमी को नागवार गुजरा। हालांकि प्रत्येक शनिवार को उसके प्रेमी बिष्टुपुर के होटल जिंजर में आ कर ठहरता था और दोनों का मुलाकात होटल जिंजर में ही होता था। वैसे लगभग 4 साल बाद जमशेदपुर न्यायालय ने फैसला सुना दिया। वैसे मृतिका चयनिका कदमा की रहने वाली है। और इसका प्रेमी कोलकाता का।



