
■ सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, पार्क, व्यामशाला भी 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे….
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■ सतर्कता, सावधानी और स्वच्छता यही है कोरोना से बचाव के लक्षण:- उपायुक्त….
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देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा The Jharkhand State Epidemic Disease Regulation, 2020 जारी किया गया हैं। इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान समय में इस बीमारी की कोई वैक्सीन अथवा दवाई उपलब्ध नही हैं। अतः सावधानी और स्वच्छता बरत कर ही इससे बचा जा सकता है।
■ उक्त रेगुलेशन के आलोक में विषय की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं….


1 इसको लेकर देवघर जिला सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है उक्त आइसोलेशन वार्ड में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्गत प्रोटोकॉल के अनुरूप की गई है।
2 सर्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने को बिना वजह न जाने की सलाह दी जाती है, तथा बहुत भीड़ वाले आयोजनों को रोकते हुए आगे किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3 इसके अलावा कोरोना को लेकर अफवाहों पे न धयान दे साथ ही मास्क की आवश्यकता केवल संक्रमित व्यक्तियों तथा इनके चिकित्सा करने वाले चिकित्सा कर्मियों को के लिए है। सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
4 इसके अलावा राज्य के अंतर्गत खेलकूद से संबंधित सभी आयोजन सांस्कृतिक महोत्सव आदि जहां तक संभव हो स्थगित रखे जाएंगे। साथ ही ऐसे भवनों में सरकारी भवनों प्राइवेट सभागार अधिवेशन भवन धर्मशाला आदि के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए दिनांक 14.4.2020 तक होने वाले आयोजनों को स्थगित कर दिया जाता है।
5 इसके अलावा देवघर जिला अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बंद किया जाता है।
6 इसके अलावा राज्य से अवस्थित सभी भीड़ वाले पर्यटक स्थल, सरकारी पार्क, जैविक उद्यान, आदि को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बंद रखा जायेगा।
7 इसके अलावे जिला स्तर के अंदर अवस्थित सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लबों के तरनताल, व्यामशाला को दिनांक 14.04.2020 तक बंद किया जाता है।
8 देवघर जिला अंतर्गत अवस्थित मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा उक्त स्थानों पर हाथ धोने की व्यवस्था तथा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता हेतु पोस्टर बैनर आदि को लगाने की व्यवस्था का निर्देश दिया जाता है।

