18 से 40 वर्ष तक के कर्मकारों को मिलेगा पीएम-एसवाईएम योजना का लाभ
उपायुक्त के साथ डालसा सचिव एवं उप श्रमायुक्त की हुई बैठक
जमशेदपुर : असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधनÓ (पीएम-एसवाईएम) के तहत कर्मकारों का निबंधन जोर-शोर से चल रहा है. इस काम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी भी लगाए गए है. क्षेत्रवार पीएलवी असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का निबंधन नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र (सीएससी) में करवाएंगे तथा पंजीकरण कार्ड प्राप्त करेंगे. पंजीकृत कर्मकार ही ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधनÓ योजना का लाभ ले सकेंगे. उक्त योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक सिविल कोर्ट सभागार में उपायुक्त अमित कुमार, डालसा सचिव एसएन सिकदर एवं उप श्रमायुक्त राकेश प्रसाद की मौजूदगी में हुई. जिसमें उपरोक्त निर्णय लिए गए.
योजना का लाभ लेने की शर्ते
असंगठित मजदूर जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, साथ ही जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तथा वे ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी के सदस्य नहीं हो. आयकर दाता कर्मचारी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. असंगठित मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमाधान पोर्टल पर पहले अपना पंजीकरण करवाएंगे. उसके बाद उन्हें इस योजना से अच्छादित किया जाएगा. इसके लिए सभी लाभूकों का बैंक में आईएफएससी के साथ बचत खाता या जन-धन खाता का होना जरूरी है. योजना के तहत प्रत्येक माह आयु वर्ग के हिसाब से एक नियत राशि पेंशन योजना में जमा होगी. उतनी ही राशि केन्द्र सरकार भी जमा करेगी. 60 वर्ष के बाद बीमाधारक को 3000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन प्रत्येक माह मिलेगी.
ऐसे दर्ज करा सकते हैं नाम
इच्छुक व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं. वहां बीएलई आधार नंबर, आधार कार्ड पर छपा अंशदाता का नाम और आधार कार्ड में दी गई जन्म की तारीख डालेगा. जिसकी जांच यूआईडीएआई डाटाबेस से की जाएगी. उसके बाद बैंक खाते का ब्यौरा, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पति-पत्नी तथा नामिति का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा. लाभूक को फायदा उठाने वाली शर्तों का स्वयं सर्टिफिकेट देना होगा. जिसके बाद सिस्टम अंशदाता के उम्र के हिसाब से दिए जाने वाले माहवार अंशदान की गणना करेगा. अंशदाता को अंशदान की राशि बीएलई को नकद देनी होगी. जिसकी प्राप्ति रसीद मिलेगी. साथ ही विशिष्ट श्रम योगी पेंशन खाता नंबर तैयार होगा तथा पेंश कार्ड छप जाएगा. जिसे अंशदाता को प्रदान किया जाएगा. अंशदान को ऑटो डेबिट चालू हो जाने पर हमेशा अंशदाता के मोबाइल पर एसएमएस एवं श्रमयोगी पेंशन योजना का ब्यौरा प्राप्त होते रहेगा.




