पूर्व रेलवे के वर्द्धमान स्टेशन (बीडब्यू्म एन) का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।वर्तमान निर्देशों के तहत भारतीय रेल के किसी स्टेशन के नाम बदलने का प्राधिकार गृह मंत्रालय के अधीन है। राज्य सरकार द्वारा की गई अनुसंशा के आधार पर गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत के महासर्वेक्षक और डाक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के पश्चात नाम बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है।इस संबंध में रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कोई पत्र नहीं मिला है।