
जमशेदपुर।


झारखंड राज्य प्रदुषण नियत्रंण पर्षद ने दिपावली एवं छठ पर्व में पटाखे फोड़ने को लेकर आदेश निर्गत किया है।इसके लेकर विभाग के द्रारा अधिसुचना जारी कर दी गई है।अधिसुचना के मुताबिक लोग पटाखे रात के आठ बजे से लेकर रात के दस बजे तक ही पटाखे फोडने की अनुमति दी गई है।इस और भी जानकारी दी गई है।और सूचना में यह भी लिखा गया है कि उपयुक्त आदेश का उल्लघन करने पर पार्यवरण सरक्षंण अधिनियम 1986 की घारा 15 के अन्तर्गत दंडनीय है।
1.वैसे पटाखे जिसके फोड़े जाने के विंदु से 4 मीटर की दुरी पर 125 डेसीमल(ए) अथवा 145 डेसीमल(सी) उच्चतम से अधिक शोर स्तर उत्पन्न होकर उपयोग वर्जित हैं।
2 शांत क्षेत्रो में पटाखों को चलाना वर्जित है।
3 अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय के समीप पटाखा नही फो़ड़े
4 कोशीश करे कि समुह मे ही पटाखा फोड़े
5 अल्प उत्सर्जन वाले उन्नत एव हरित पटाखो के उपयोग को प्राथमिकता दे।
6 ल़ड़ीवाले पटाखो का उपयोग यथासंभव न करे।

