राची।
झारखंड में अब महिलाओं के नाम पर जमीन, घर और फ्लैट खरीदना काफी सस्ता होगा। 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री सिर्फ एक रुपए के टोकन मनी पर होगी। वहीं किसानों को एक फीसदी ब्याज पर कृषि लोन मिलेगा। इन दोनों प्रस्तावों पर मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट सचिव मीणा ने बताया कि अगर अचल संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो अतिरिक्त कीमत पर पहले की तरह सात फीसदी रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। शर्त यह होगी कि यह संपत्ति सिर्फ महिला के नाम पर हो। अगर इसमें पति या किसी अन्य पुरुष सदस्य का नाम है तो छूट नहीं मिलेगी। हालांकि एक से अधिक महिलाओं का नाम होने पर भी छूट दी जाएगी। यह लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा। शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने पहले ऐसी छूट नहीं ली है।
राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए यह कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि अब तक पुरुषों के नाम पर ही भूमि और संपत्ति खरीदी जाती है। महिलाओं के कमजोर होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनके नाम पर अचल संपत्ति नहीं होती है। रजिस्ट्री शुल्क समाप्त किए जाने से अब महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी जाएगी।
कृषि ऋण के ब्याज पर 3% केंद्र और 3% राज्य सरकार देगी छूट, अभी है 7%
कैबिनेट ने किसानों को अब एक फीसदी ब्याज पर कृषि लोन देने पर भी मंजूरी दे दी है। सरकारी एवं सहकारी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन लोन दिया जाता है। इसकी ब्याज दर सालाना 7 फीसदी है। वैसे किसान जो एक साल के भीतर लोन वापस कर देते हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा ब्याज में तीन फीसदी की छूट दी जाती है। अब राज्य सरकार भी तीन फीसदी छूट देगी। इस तरह ब्याज की छह फीसदी राशि माफ हो जाएगी। एक साल की तय सीमा में लोन चुकता नहीं करने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
इसे ऐसे समझें
एक किसान ने एक साल के लिए 1,00,000 रु. कृषि लोन लिया। सालभर में लोन अदा नहीं की, तो 7000 रु. ब्याज देने होंगे। समय सीमा के भीतर लोन चुका देने पर ब्याज पर केंद्र की ओर से 3000 रु. छूट मिलेगी। राज्य सरकार भी 3000 की छूट देगी। इस तरह सिर्फ 1000 रु. ब्याज देना पड़ेगा।
अन्य अहम फैसले
– पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए 100 करोड़ 48 लाख रु की स्वीकृति।
– झारखंड विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई जस्टिस विक्रमादित्य कमेटी को छह माह का अवधि विस्तार।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 40 हजार घर बनाए जाएंगे।
– लातेहार के मनिका में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 30 एकड़ जमीन केंद्र को नि:शुल्क देने पर मंजूरी।
– पाकुड़ के कार्यपालक दंडाधिकारी रुक्म केस मिश्र को बर्खास्त किया गया।
ऐसे मिलेगा महिलाओं को लाभ
– 50 लाख की जमीन, घर अथवा फ्लैट खरीदने पर अभी 7% की दर से 3,50,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क लगता है। अब सिर्फ एक रुपए लगेगा।
-80 लाख की जमीन, घर अथवा फ्लैट खरीदने पर अभी 7%की दर से 5,60,000 रु. रजिस्ट्री शुल्क लगता है। अब प्रथम 50 लाख पर एक रुपए और शेष 30 लाख पर 2,10,000 रु. लगेंगे।
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