
जमशेदपुर।


प्रदेश कॉग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार दो अलग अलग मामले जमशेदपुर के व्यवहार न्यायालय के अलग अलग न्य़ायालय में पेश हुए। जहां आचार संहिता के मामले में उन्हे जमानत मिल गया । वही सिडी प्रकरण के मामले में उनकी गवाही नही हो सकी । अगली तारीख 13 जुलाई मे दिया गया है।दोनो मामले में वर्ष 2011 मे हुए लोक सभा उपचुनाव के है । उस वक्त वें झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। जिसमे वे विजय हुए थे।
सिडी प्रकरण में गवाही की अगली तारीख 13 जूलाई को
दरअसल वर्ष 2011 में लोकसभा के उपचुनाव में डॉ अजय कुमार को झारखंड विकास मोर्चा ने अपना प्रत्याशी के रुप मे डॉक्टर अजय को प्रत्याशी बना कर उतारा था। जबकि भाजपा ने दिनेशानंद गोस्वामी को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया था। इस दौरान भाजपा के वरीय नेता सरयू राय ने डॉ अजय कुमार के खिलाफ एक सिडी जारी की थी। उस सीडी मे डॉ अजय की बातचीत के अंश माओवादी नेता समर जी था। उसी सीडी पर डॉ अजय ने आपत्ती जताया था। कि किस आधार पर मेरे फोन रिकार्डिग किया गया था। उसी प्रकरण डॉ अजय ने सरयू राय और दिनेशानंद गोस्वामी को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज करवाया था। उसी प्रकरण की आज गवाही होनी थी।लेकिन नही हो पाया।
बागबेड़ा आचार संहिता मामले में मिला जमानत
आचार संहिता के एक पुराने मामले में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय नें कॉग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय़ कुमार को मंगलवार को जमानत मिल गया ।उन पर जमशेदपुर मे वर्ष 2011 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में बिना इजाजत के बागबेड़ा थाना क्षेत्र मे झारखंड विकास मोर्चा का होडिंग लगाने का मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में आज वे जमशेदपुर के संजीवीना गोईना के कोर्ट में पेश हुए।जहां न्यायालय ने जमानत दे दिया है।
इस सबंघ में ड़ॉ अजय के वकील सुधीर कुमार पप्पु ने कहा कि दो अलग अलग मामले में प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय की पेशी हुई है।जहां सीडी प्रकरण मामले को टाल दिया गया। उसकी गवाही की अगली तारीख 13जूलाई तय किया गया। बागबेडा में आचार संहिता के मामले मे उन्हे जमानत मिल गया है। हालाकि इस मामले मे एक और आरोपी फिरोज खां भी है।लेकिन फिलहाल वह एक मामले में जेल मे बंद हैं।

