
सरायकेला-खरसावां जिले में अवैध शराब बिक्री और ओवररेटिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर बुधवार (17 जून 2026) को उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने सरायकेला नगर क्षेत्र के गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी खुदरा शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस औचक कार्रवाई से सरायकेला के शराब विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान दुकान के सभी स्टॉक और विक्रय अभिलेख सरकारी नियमों के तहत अपडेट पाए गए।

सरकारी नियमों और स्टॉक की हुई गहन जांच
निरीक्षण के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने मदिरा उत्पादों के स्टॉक, दैनिक विक्रय अभिलेखों (Sales Records) और मूल्य सूची (Price List) का बारीकी से सत्यापन किया। विभागीय जांच में दुकान का स्टॉक रजिस्टर और बिक्री से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन (Updated) और नियमानुसार संधारित पाए गए। दुकान परिसर में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित पाई गई, जिससे उपभोक्ताओं को दरों की सही जानकारी मिल सके।
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ग्राहकों से लिया फीडबैक, MRP पर मिल रही शराब
जांच के क्रम में उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने दुकान पर मौजूद ग्राहकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने ग्राहकों से शराब की उपलब्धता और बिक्री मूल्य के संबंध में फीडबैक लिया। ग्राहकों ने पुष्टि की कि गैरेज चौक की इस दुकान पर मदिरा उत्पाद निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही बेचे जा रहे हैं। पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान मूल्य निर्धारण या बिक्री व्यवस्था में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या ओवररेटिंग का मामला सामने नहीं आया।
दुकान प्रबंधन को मिले कड़े निर्देश: लापरवाही पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के बाद उत्पाद अधीक्षक ने संबंधित दुकान प्रबंधन और कर्मचारियों को विभागीय प्रावधानों तथा लाइसेंस की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि
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किसी भी परिस्थिति में शराब की बिक्री तय MRP से अधिक पर नहीं होनी चाहिए।
ग्राहकों की मांग पर उन्हें तुरंत पक्का बिल (Invoice) उपलब्ध कराया जाए।
दुकान की रेट लिस्ट को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह ग्राहकों को साफ दिखाई दे।
स्टॉक और बिक्री विवरण का रोजाना नियमित रूप से मिलान किया जाए।
सरायकेला में जारी रहेगा औचक निरीक्षण अभियान
उत्पाद अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि जिले में मदिरा की बिक्री व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाली या ओवररेटिंग में संलिप्त पाई जाने वाली दुकानों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


