
ब्रजेश भारती
सिमरी बख्तियारपुर,सहरसा, ।
लूट देखना है तो सिमरी अंचल आइये, यहां सबका चलता है अपना आदेश
11 अवैध रूप से दर्ज जमाबंदी को रद्ध करने का आदेश
सिमरी बख्तियारपुर अंचल के बख्तियारपुर मौजा में जमीन के मामले में तो लगता है कि यहां एक अलग ही सरकार व कानून चलता है। नियम कानून को तांक पर रखकर यहां कार्यरत कर्मी अपनी मनमर्जी करता है बख्तियारपुर मौजा में लगभग एक दर्जन लोगो के नाम अबैध तरीके से केसरे हिन्द भारत सरकार, गैरमजरूआ खास बिहार सरकार के अलावे दोहरे जमीन की जमाबंदी कायम कर दिया गया। वरीय पदाधिकारी के आदेश के बाद जब जांच किया गया तो ये मामला प्रकाश में आया की कुल 11 लोगों की जमाबंदी गलत रूप से कायम कर दी गई हैं। अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी के द्वारा गलत तरीके से कायम किया गया जमाबंदी को रद्व करने अनुशंसा अंचलाधिकारी से किया है। लेकिन महीना लगने वाले है लेकिन अंचलाधिकारी ने आज तक इस गलत जमांबदी को रद्व नही किया।
आईये जाने क्या है मामला-

जमाबंदी सख्या 2876 श्री मती बेला देवी, पति दशरथ प्रसाद गुप्ता 53 डिसमील खाता 391, खेसरा 578, दशरथ प्रसाद गुप्ता पिता सिहेंश्वर प्रसाद गुप्ता 23 डिसमील खाता 391, खेसरा 530 एवं भागवत भगत पिता अधिकलाल भगत 3 कठा 2 धुर जिसका खाता 391, खेसरा 530 ये तीनो जमीन राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार गैर मजरूआ खास बिहार सरकार के खाते की जमीन है। भूमि सुधार उपसर्माहता के आदेश से ये तीनो जमाबंदी सृजित है। बिहार सरकार के पत्रांक 914 दिनांक 9 दिसम्बर 1998 के कंडिका 4 में स्पष्ट है कि जमांबदी खोलने का अधिकार सिर्फ एसडीओ को है साथ ही जामबंदी उन्हें की कायम की जा सकती है जो उस मौजा का निवासी हो व जमीन पर भी उस रैयत का दखल कब्जा रहा हो लेकिन नियम कानून को ताक पर रख सब कुछ किया गया। रैयत बेला देवी एवं दशरथ प्रसाद गुप्ता सहरसा के डीबी रोड का रहने वाले है।
एसडीओ करते है स्वीकृत- सर्वविदित है कि गैरमजरूआ खास खाता की जमीन की बंदोवस्ती एसडीओं के स्तर से की जाती हैं। वैसे जमीन की स्वीकृत्यादेश के लिये अनुमंडल पदाधिकारी ही सक्ष्म पदाधिकारी है।लेकिन इनके आदेश के बगैर जमाबंदी कायम कर दी गई। वही जमाबंदी सख्या 2952, खाता 298, खेसरा 1893 रकवा 2 कठा 1 धुर दोहरी सृजित है। इनके नाम से वर्ष 2007 में ही विक्रय पत्र एवं दस्तावेज निबंधित हुआ है। वर्ष 1997-98 में ही जमाबंदी गलत तरीके से सृजित कर दिया।
भारत सरकार की जमीन का भी जमाबंदी कायम कर दिया-
पंजाबी मंडल पिता जामुन मंडल जमाबंदी सख्या 4681, खाता 654, खेसरा 1398 रकवा एक कठा जमीन भारत सरकार की सडक है। तत्कालीन अंचलाधिकारी को नियम के विरूद्व उक्त जमीन की जमाबंदी कायम कर दिया। जमाबंदी सख्या 6328 अनिता देवी पति हीरा चैरसिया, खाता संख्या -1, खेसरा 1915 रकवा 2 कठा गलत है। इन्हे ये जमीन प्राप्त ही नही है। इनका जमाबंदी का रकवा शुन्य हो गया था। जमाबंदी सख्या 490 जामुन साह पिता रामु साह को बिना अधिकारी के आदेश के ही तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने जमाबंदी कायम कर दिया था। मोजी तियर पिता फोजदार तियर के नाम से पूर्ववर्ती राजस्व कर्मचारी ने जमाबंदी संख्या 480 में छैडछाड कर गलत रकवा 10 कठा 18 धुर अंकित कर दिया। मो जब्बार पिता मो छोटी, साकिन रंगिनिया के नाम से पूर्ववर्ती राजस्व कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी संख्या 1916 जमीन गैर मजरूआ आम है। इनमें भी नियम के विरूद्व 1 कठा 15 धुर का जमाबंदी कायम कर दिया।
राजस्व कर्मचारी ने दिया जमाबंदी रद्व करने का प्रपत्र- राजस्व कर्मचारी हेमंत कुमार सिंह ने बख्तियारपुर मौजा के 11 लोगो के द्वारा गलत ढंग से जमांबदी कायम करने का अनुशंसा वर्ततमान अंचलाधिकारी से 5 अगस्त को ही किया है। लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी इन पर कोई कारवाई नही हुई है।
क्या कहते है सीओ-
इस बाबत सीओधमेन्द्र पंडित ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा जमांबदी रद्व करने का प्रस्ताव दिया गया है। सभी लोगो को नोटिस दिया जा रहा है। उनका पक्ष सुनने के बाद आगे की कारवाई किया जायेगा।
क्या कहते है प्रमुख-
सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड प्रमुख ने बतायी कि सिमरी बख्यितारपुर में सरकारी जमीन हडपने की होड मची है। आम लोगो की जमीन हेराफेरी कर, रूपये व पैरवी की ताकत पर भू-माफिया जमीन हडपने में लगा है। अधिकारी के दरवार में पीडित दौडते दोडते थक जाता है। लेकिन जमीन मालिक का सुनने वाला कोई नही है। भू-माफिया अधिकारी गठजोड सिमरी बख्तियारपुर में फल फुल रहा है। इनके खिलाफ अब हंगामा करने की जरूरत है। सांसद प्रतिनिधी अरविन्द सिंह कुशवाहा का कहना है कि यहां नियम कानून का खुले आम धज्जिया उडायी जाती है। आपके पास पैसा एवं ताकत है तो किसी का भी जमीन हडप लिजिये। प्रशासन झाकने तक नही जायेगा।
Comments are closed.