● प्रधान सचिव के सलाह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से की गयी शिकायत
● जेट क़ानून का अनुपालन कराया जाएगा, स्कूलों को ज़ारी होगी नोटिस : डीईओ
● शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ता, उगाही कर मालामाल हो रहे स्कूल मैनेजमेंट : अंकित
जमशेदपुर।
जमशेदपुर के सभी कोटि के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फ़ीस बढ़ोत्तरी और स्कूल परिसर से पाठ्य सामग्री तथा यूनिफार्म ख़रीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किये जाने की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की गयी। भाजपा के जिला प्रवक्ता सह शिक्षा सत्याग्रह के नेता अंकित आनंद ने मंगलवार को डीईओ शिवेंद्र कुमार से मिलकर इस आशय की शिकायत कर मनमानी करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्यवाई का माँग किया। उन्होंने डीईओ को राजकीय गज़ट में प्रकाशित जेट क़ानून की प्रति भी सौंपी गयी। सोमवार को भाजपा प्रवक्ता अंकित आनंद ने संबंधित शिकायत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह से की थी। उनसे प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर आवश्यक कार्यवाई की माँग की गयी। इस दौरान भाजपा जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने शहर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों द्वारा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन किये जाने पर सख़्त कार्यवाई की माँग की। कहा कि जेट क़ानून के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाई का प्रावधान है। मनमाने फ़ीस बढ़ाने और व्यवसायीकरण करने पर स्कूल प्रबन्धन पर आर्थिक दंड के अलावे मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान निहित है। अंकित आनंद ने कहा कि इस फ़ीस बढ़ोत्तरी से माध्यम वर्गीय परिवारों पर बुरा असर पड़ता है। शिक्षकों को भी उचित वेतन नहीं मिलता। इनकी स्थिति दिहाड़ी मज़दूरों की तरह है। शिक्षकों के नाम पर सालाना हज़ारों रुपये की फ़ीस बढ़ोत्तरी पर स्कूल मैनेजमेंट मालामाल हो रहे हैं। कहा कि शिक्षा के मंदिर को व्यवसाईक केंद्र बनाने वाले स्कूलों पर नकेल कसना बेहद ज़रूरी है।
● इन स्कूलों की हुई शिकायत
भाजपा जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने मनमाने फ़ीस बढ़ाने तथा स्कूल परिसर से ही कैश में किताबें और यूनिफॉर्म ख़रीदने को बाध्य करने को लेकर टेल्को के हिल टॉप स्कूल समेत मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, लिटिल फ्लॉवर स्कूल, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, डीबीएमएस स्कूल, केरला समाजम मॉडल स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, जेएच तारापोर स्कूल, गुलमोहर स्कूल, संत मेरीज़, डीपीएस, टैगोर अकैडमी समेत अन्य स्कूलों द्वारा सरेआम झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने के मामले में शिकायत कर कार्यवाई की माँग की है। अंकित आनंद ने अभिभावकों के हितों को संरक्षित रखने की दिशा में कार्यवाई को आवश्यक बताया।
● क़ानून से ऊपर नहीं है प्राइवेट स्कूल, होगी कार्यवाई : डीईओ
शिकायत करने पहुँचें भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार ने आश्वस्त किया कि शिक्षा न्यायाधिकरण क़ानून का अनुपालन कराया जाएगा। प्राइवेट स्कूल क़ानून से ऊपर नहीं है। कहा कि आयकर विभाग को भी सम्बंधित मामले में जाँच के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आरटीई सेल को सभी कोटि के निज़ी स्कूलों को नोटिस ज़ारी कर विगत तीन शैक्षणिक वर्षों के विभिन्न मदों में हुए फ़ीस बढ़ोत्तरी की रिपोर्ट माँगने को कहा। इसके अलावे भाजपा जिला प्रवक्ता की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मनमानी करने वाले स्कूलों से कारण पृच्छा नोटिस ज़ारी करने की बात कही। कहा कि स्कूलों से पक्ष जानने के बाद जेट क़ानून के प्रावधान अनुसार उचित दंडात्मक कार्यवाई निश्चित की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इस क़ानून के अनुपालन को लेकर जिला उपायुक्त से विमर्श के बाद ज़रूरी निर्देश ज़ारी किये जायेंगे। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा जिला प्रवक्ता अंकित आनंद समेत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमल बैठा, शंभु राम, ओमप्रकाश रजक, सुमित जायसवाल एवं अमित बाग मौजूद थे।




