रांची। राज्य सरकार झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश में संशोधन करने जा रही है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय के अनुमोदन के बाद यह संशोधन प्रभावी हो जाएगा. इसके अनुसार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी. निलंबन के 90 दिनों के अंदर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद इस विषय पर अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा.
दूसरे संशोधन में यह प्रस्तावित किया गया है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा किसी भी परिस्थिति में सुबह 7.00 बजे से पूर्व एवं शाम 6.00 बजे के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न /नमक/चीनी/ किरासन तेल एवं सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा.
इसके अलावा प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दुकान राशन कार्डों की औसत संख्या के आधार पर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में कार्ड की टैगिंग की जाएगी. यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी दुकानदार के कार्डों की संख्या में 10 प्रतिशत से से अधिक का विचलन नहीं किया जाएगा.
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