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Home » RANCHI NEWS: झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, RIMS 2 के लिए 4189 करोड़ की मंजूरी, आदिम जनजातियों को 150 दिन का रोजगार
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RANCHI NEWS: झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, RIMS 2 के लिए 4189 करोड़ की मंजूरी, आदिम जनजातियों को 150 दिन का रोजगार

BJNN DeskBy BJNN DeskJuly 4, 2026No Comments9 Mins Read
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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 02 जुलाई 2026 को हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े 27 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार के इन निर्णयों से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ आदिम जनजातियों और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में कई नई नियमावलियों के गठन के साथ सड़क परियोजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।

RIMS 2 की स्थापना के लिए 4189 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने राज्य में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान II (RIMS 2) की स्थापना के लिए 41,89,41,26,604 रुपए (लगभग 4189 करोड़ रुपए) की भारी-भरकम राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस विशाल योजना के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए ‘JAGRITI PMU’ का गठन किया जाएगा। साथ ही, वित्तीय नियमों को शिथिल करते हुए आईआईएम रांची (IIM Ranchi) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence) के रूप में और एक्सआईएसएस रांची (XISS Ranchi) को प्रभाव आकलन (Impact Assessment) के लिए मनोनीत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

मनरेगा में आदिम जनजातियों (PVTG) को अब 150 दिन का रोजगार

राज्य के आदिम जनजाति समूहों (PVTG) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब मनरेगा के तहत आदिम जनजातियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 150 दिनों का रोजगार दिया जाएगा यानी 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही ‘वीबी-जी रामजी’ (VB-G RAM G) योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।

नई सेवा नियमावली और सरकारी सेवकों के लिए शपथ अनिवार्य

कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं:

  • नई नियमावली: झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026, समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 और निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई है।

  • गोपनीयता की शपथ: अब झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों के लिए नियुक्ति-पत्र प्राप्ति और पदभार ग्रहण के समय “निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान” को अनिवार्य कर दिया गया है।

  • विदेशी मेडिकल छात्र: राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (FMGs) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के दौरान स्टाइपेंड (वृत्तिका) देने की मंजूरी दी गई है।

सोन नदी बेसिन समझौता और सड़क परियोजनाओं पर मुहर

जल संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण स्वीकृति दी:

  • सोन नदी समझौता: बाणसागर परियोजना समझौता 1973 के तहत सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य को आवंटित 7.75 MAF जल के बिहार और झारखंड के बीच बंटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ एकरारनामा प्रारूप को मंजूरी दी गई।

  • सड़क विकास: दुमका अंतर्गत गोविंदपुर-साहेबगंज ADB पथ (SH-18) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 221.40 करोड़ रुपए, पाकुड़ में तलवा से खारू टोला पथ व लिंक पथ के लिए 128.20 करोड़ रुपए और साहेबगंज में SH-18 ADB पथ से भोगनाडीह तक सड़क निर्माण के लिए 88.84 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  • रांची शहरी विकास: रांची अंतर्गत बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस हेडक्वार्टर तक के मार्ग के चौड़ीकरण, साइकिल ट्रैक निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 36.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

  • श्रावणी मेला व्यवस्था: राजकीय श्रावणी मेला-2026 में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक 28 अस्थायी मेला ओ०पी० और 19 अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

  • मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 02 जुलाई 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
    ==================
    ★ झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई

    ★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार किए गए राज्य राजस्व प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-4, निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-राजस्व) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों/चिकित्सीय संस्थानों में इन्टर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

    ★ डॉ० शशिकान्त प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कराईकेला, बन्दगाँव, चाईबासा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ W.P. (S) No. 1172/2023 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश से उद्भूत Cont. Case (Civil) No.-117/2025 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री कृष्ण चन्द्र चौधरी, तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची सम्प्रति निलंबित को तत्समय उप कृषि निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची के साथ-साथ अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व निर्वहन के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-103 के अंतर्गत निम्नतर पद में निर्धारित वेतन का 20 प्रतिशत Officiating Pay के रूप में अतिरिक्त वेतन निर्धारित करते हुए बकाया वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के प्रखण्ड/अंचलों में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्तिसंगत (Rational) पदस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार सृजन में आदिम जनजाति समूहों (PVTG – Particularly Vulnerable Tribal Groups) को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान के अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही वीबी-जी रामजी (VB-G RAM G) पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरांत इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

    ★ पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत “सिमरिया टण्डवा पथ (MDR-072) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.85 तक (कुल लं०-26.85 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य” हेतु रू० 33,76,45,200/- (तैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र के लिए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    ★ बाणसागर परियोजना समझौता, 1973 के तहत् सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य को आवंटित 7.75 MAF जल का बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच हुए बँटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ एकरारनामा प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई।

    ★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान II (RIMS 2) की स्थापना हेतु 41,89,41,26,604/- (इकतालीस अरब नवासी करोड़ इकतालीस लाख छबीस हजार छः सौ चार) रूपये पर प्रशासनिक स्वीकृति, योजना का कार्यान्वयन हेतु JAGRITI PMU का गठन एवं वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत IIM Ranchi को Centre of Excellence के रूप में तथा XISS Ranchi को Impact Assessment हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ राजकीय श्रावणी मेला-2026 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-30.07.2026 से दिनांक-28.08.2026 तक 28 (अठाईस) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 19 (उन्नीस) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-कोलाबिरा, थाना सं0-147 के खाता सं0-112, प्लॉट सं0-850 में अंतर्निहित कुल रकबा 0.18 एकड़ अनाबाद झारखण्ड (बिहार) सरकार के खाते की भूमि, किस्म-पुरानी परती औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स फ्लिटगार्ड फिल्टर प्रा० लि० के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

    ★ पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अन्तर्गत “SH-18 ADB पथ गोपलांडीह से RCD पथ भोगनाडीह तक (कुल लंबाई-3.725 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु रू० 88,84,62,500/- (अट्ठासी करोड़ चौरासी लाख बासठ हजार पांच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    ★ पथ प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत ‘गोविन्दपुर-साहेबगंज ADB पथ (SH-18) के कि०मी० 139.00 से कि०मी० 190.930 (कुल लंबाई-51.930 कि०मी०) पथ के दो लेन विथ पेव्ड सोल्डर सहित (2- lane with paved shoulder) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (Utility Shifting सहित) हेतु रू० 221,40,21,000/- (दो सौ इक्कीस करोड़ चालीस लाख इक्कीस हजार रू०) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    ★ पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत “बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर- प्रोजेक्ट बिल्डिंग-चाली नौक पथ के धुर्वा गोलचक्कर (चैनेज- 2.730 कि०मी०) से पुलिस हेडक्वार्टर (चैनेज-5.427 कि०मी०) पथांश (कुल लम्बाई- 2.697 कि०मी०) का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (Geometric and Aesthetic Improvement, Cycle Track निर्माण कार्य, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R, Horticulture (with 1 (one) year maintenance), Amenities and Beautification, Environmental Management Plan (EMP) एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु रू० 36,30,33,200/- (छत्तीस करोड़ तीस लाख तैंतीस हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी, बोकारो की स्थापना हेतु Letter of intent (LoI) प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

    ★ W. P.(S) No.3340/2021 अखिलेश कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-01.08.2024 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में वादी श्री अखिलेश कुमार को झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) तथा अवर सचिव से उप सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

    ★ “झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2026” के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ “झारखण्ड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली-2026” के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय “निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान” को अनिवार्य किये जाने तथा उसके प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

    ★ माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 08-09 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में National Stakeholders Consultation-2026 के आयोजन की स्वीकृति दी गई।

    ★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No. 4726/2025, राम दुलारी देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जगदेव सदा की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

    ★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद (सिविल) संख्या-310/2025 तथा W.P.(S) No.-1874/2022 रविन्द्र नाथ एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के आलोक में तत्कालीन खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान हेतु हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद् को राशि आवंटन की स्वीकृति दी गई।

    ★विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1425/ जे० दिनांक-25.06.2026 द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 द्वारा निरूपित नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ पाकुड़ अन्तर्गत “तलवा से खारू टोला पथ भाया सलपानी (लं०-11.770 कि०मी०) एवं चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (लं०-6.140 कि०मी०) (कुल लम्बाई-17.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, Plantation, भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु ₹128,20,34,500/ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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आनंद किशोर बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क में कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे सामाजिक मुद्दों, जनहित और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि रखते हैं। आनंद का उद्देश्य कमजोर और जरूरतमंद लोगों की आवाज को सही मंच तक पहुंचाना है। वे निष्पक्ष, सरल और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं।

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