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बिहार में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सख्तियों का एलान हो गया है। सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय लिया है। वीकेंड लॉकडाउन को भी फिलहाल आगे के लिए टाल दिया गया है। जो सबसे बड़ा फैसला है, वह बिहार में हर रोज नाइट कर्फ्यू का है। मतलब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अनावश्यक बाहर नहीं निकल सकेंगे। वैसे इस वक्त में यात्रा कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। CM नीतीश कुमार ने आज करीब चार घंटों तक चली मीटिंग के बाद खुद प्रेस कांफ्रेंस किया, जिसमें नाइट कर्फ्यू के साथ लिए गए अन्य निर्णयों की जानकारी दी। यह सभी फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
बिहार में अब क्या सख्ती, क्या सहूलियत
हर रोज रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू।
स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक बंद थे, उसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है।
सभी दुकानें और मंडियां अब शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, पहले 7 बजे तक खुला करती थीं।
सब्जी, फल और मांस-मछली की दुकानें भी शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी।
सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल बंद।
सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे।
सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाएगी। जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालय में धारा 144 लागू करके भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को धारा 144 लगाने का अधिकार दिया गया।
शादी-विवाह कार्यक्रम में 100 लोगों को अनुमति।
दफन और दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति।
रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे में बैठकर खाना प्रतिबंधित। होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन रात 9 बजे तक ही।
सभी धार्मिक संस्थानों को 20 अप्रैल तक बंद रखने का पहले आदेश दिया गया था। उसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है।

