
सुनील कुमार,पाकुङ,5 मई

विद्यालय में बच्चों को प्यार व सरल ढंग से पढ़ाने को लेकर शिक्षकों को प्रखण्ड से लेकर जिलास्तर तक लाखों-करोड़ो रूपये खर्च कर तरह-तरह की प्रशिक्षण दी जाती है। जबकि शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का पाठ भी पढ़ाया जाता जाता है। परन्तु, इन सभी नियमों को कुछ शिक्षकों ने तार-तार कर आरटीई का धज्जियां उड़ा देती है। ऐसा ही कुछ मामला पाकुङ जिला मे सोमवार को बालक मध्य विद्यालय, हिरणपुर में एक शिक्षक के कथित कारनामे से हुई, जब शिक्षक ने एक बच्चों को मामुली सी गलती के लिए बांस की छड़ी से बेरहमी से पिटाई कर जख्मी कर बांया हाथ गंभीर रूप से चोटिल कर दिया है। घटना को लेकर उक्त विद्यालय के आठवीं कक्षा के पीड़ित छात्र नन्द ब्रजेश साहा (पिता-महेश प्रसाद साहा) ने हिरणपुर थाना में शिक्षक दीपनारायण मंडल केे खिलाफ लिखित शिकायत किया है। पीड़ित छात्र ने लिखित शिकायत में उल्लेख किया है कि मेरा झगड़ा अपने ही विद्यालय के बच्चें के साथ हुई। इसी कारण मेरे बातों को अनसुनी करते हुए उक्त शिक्षक ने मुझे बांस की छड़ी से बेरहमी से पीटकर बांया हाथ चोटिल कर दिया है। जिससे मेरे शरीर के कई जगहों पर जख्म का निशान भी हुआ है। जबकि बांया हाथ बहुत ज्यादा जोटिल होने के कारण काफी दर्द है।
क्या कहते है अभिभावक-
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पीड़ित छात्र के पिता महेश प्रसाद साहा का कहना है कि शिक्षक द्वारा एैसी हरकत किये जाने से काफी आहत है। उन्होंने कहा कि ऐसे दंबग किस्म के शिक्षक पर विभाग को कड़ी कारवाई करने की जरूरत है। अन्यथा कोई भी बच्चा विद्यालय में पढ़ने से डरेगा।
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क्या कहते है बीईईओ-
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इस संबध में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) राजेन्द्र प्रसाद ने बताया घटना को लेकर अगर पीड़ित छात्र लिखित शिकायत करते हैं तो मामले की जांच कर दोषी शिक्षकों पर अवश्य कारवाई की जाएगी। क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् शिक्षक कोई भी बच्चों को प्रताड़ित नही कर सकते है।