
दोषी में उलीडीह भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज सिंह शामील

जमशेदपुर ।
जिला एवं सत्र न्यायलय ने कुलवंत सिंह उर्फ बंटी के हत्या के मामले का सजा पर फैसला सुनाते हुए आजीवन करावास के सजा सुनाई गई है । इसके साथ सभी को दस दस हजार जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी में भाजपा के उलिडीह मंडल अध्यक्ष नीरज सिंह के अलावे संतोष कुमार उर्फ डब्बु सेठ, उमा पटेल और सुर्या पटेल शामील है।
ये फैसला एडीजे 11 एसके सिंह की अदालत में सुनाया गया। हालाकि चारो के 3 फरवरी को एडीजे 11 एसके सिंह की अदालत दोषी करार दिया था. और सजा विदुं पर सात फऱवरी को सुनवाई थी।दोषी ठहराने के दिन ही सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
इसमामलेमें 9 लोगों की गवाही की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने इन चारों को दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2005 में बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले कुलराज सिंह उर्फ राजू की गोली मार कर हत्या की उसके घर के सामने ही गई थी।

