
JAMSHEDPUR.।

जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देशानुसार आज कार्यालय मानगों नगर निगम में कार्यपालक पदाधिकारी श्री दीपक सहाय की अध्यक्षता में डीजे साउंड सिस्टम व्यापारियों एवं कार्यालय कर्मियों के साथ बैठक आहूत की गई । इस बैठक में मानगो नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी डीजे बजाने वाले व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य रूप से बताया गया एवं सार्वजनिक स्थल जैसे पुस्तकालय, स्कूल, मंदिर एवं अन्य जगहों पर आवासीय परिसर में 10 बजे रात्रि के बाद डीजे साउंड को अनिवार्य रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया एवं बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम बजाना कानूनी रूप से अपराध है नगरपालिका अधिनियम 2011 के अंतर्गत दिए गए प्रधान के अनुरूप एवं उल्लंघन करने पर दंडित करने एवं सजा का भी प्रावधान से अवगत कराया गया ।नगर प्रबंधक श्री जितेंद्र कुमार को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे साउंड एवं तीव्र ध्वनि से संबंधित जांच किया जाए।
बैठक में नगर प्रबंधक जितेंद्र कुमार राहुल कुमार एवं अन्य उपस्थित थे।

