लिस मुख्यालय स्थित सभागार में पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी जिला के वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों तथा क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें पिछले दिनों (1) लातेहार जिला के मनिका थाना में अवयस्क लड़की के साथ पूछताछ के क्रम में विभिन्न प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन एवं कर्त्तव्यहीनता का मामला, (2) धनबाद जिला के तोपचांची थाना क्षेत्र में कथित रूप से रकम वसूली के प्रश्न पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी द्वारा की गई आत्महत्या का मामला (3) दिनांकः-20/06/2016 को गढ़वा थाना काण्ड संख्या-257/16 की महिला अभियुक्त को कमर में रस्सा बांधकर पुलिस दल द्वारा लाये जाने की घटना तथा (4) बोकारो में जेनरेटर चोरी के मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारी द्वारा मीडियाकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार से संबंधित मामला के मद्देनजर सभी पुलिस पदाधिकारियों को माननीय उच्चत्तम न्यायालय के दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय बाल आयोग के दिशा-निर्देश, जे0जे0ऐक्ट के प्रावधान, पौक्सो ऐक्ट के प्रावधान तथा दण्ड प्रक्रिया-संहिता के प्रावधान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी, ताकि उल्लेखित मामले की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने पाये।
पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड ने बैठक के अंत में सभी पुलिस अधीक्षकों एवं क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षकों को पुलिसिंग के कारगर कार्य-शैलियों पर सख्त निर्देश देते हुए ईमानदारी के साथ कार्य योजना बनाकर पुलिसिंग का कार्य करने, अधीनस्थों की टास्किंग करने तथा अधीनस्थों की ब्रिफिंग-डीब्रिफिंग किए जाने का विशेष निर्देश दिया।
इस बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग झारखण्ड, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा झारखण्ड, पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, झारखण्ड, पुलिस महानिरीक्षक, (संगठित अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग झारखण्ड, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, झारखण्ड, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड ने अपने-अपने विचार प्रकट किये।

