जमशेदपुर ।
बहरागोड़ा रुइया पाल गाव में आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में जिला एवम अपर सत्र न्यायधीश प्रथम सह विशेष न्यायालय महिला उत्पीड़न सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने दोषी अरविन्द विशाल उर्फ़ टेढ़ा को 376 A के तहत मृत्यु पर्यन्त ( TILL DEATH )कारावास की सजा सुनाई और 302 के तहत दस हज़ार जुर्माना जिसे नही देने पर उम्र कैद ये सभी सज़ा साथ साथ चलेगी।
गौरतलब है कि बहरागोड़ा के रुईया पाल गांव में 27 फ़रवरी 2013 को अरविन्द विशाल ने गाव के ही आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के बाद बच्ची के शव को कुएं में फेका था। इस मामले को लेकर बच्ची के पिता द्वारा बहारागोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया था । अनुसंधान क्रम में पुलिस को पर्याप्त सबूत अरविन्द के घर से मिला और पंद्रह गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया गवाह में दो बच्चियां भी शामिल थी ।
