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Home » Jamshedpur Today News:डीडीसी, डीडीओ सहित पंचायत के मुखिया और सचिव को TAN के लिए आवेदन करने को कहा गया, अन्यथा दस हजार का जुर्माना भरें
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Jamshedpur Today News:डीडीसी, डीडीओ सहित पंचायत के मुखिया और सचिव को TAN के लिए आवेदन करने को कहा गया, अन्यथा दस हजार का जुर्माना भरें

BJNN DeskBy BJNN DeskMarch 24, 2022Updated:March 24, 2022No Comments3 Mins Read
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*आयकर विभाग टीडीएस, जमशेदपुर का वेबीनार आयोजित।*

जमशेदपुर।

आज आयकर अधिकारी (टीडीएस) के द्वारा अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस), परिक्षेत्र -2, रांची के आदेश पर विगत दो दिनों में 23 और 24 मार्च को वेबिनार मीटिंग का आयोजन श्री प्रवीण कुमार गागराई, डीडीसी सरायकेला और श्री संदीप बख्शी, डीडीसी, पश्चिमी सिंहभूम के साथ किया गया। इन दो मीटिंग में दोनो डीडीसी के अंतर्गत आने वाले संबंधित जिले के सभी डीडीओ, डीपीआरओ के अंतर्गत आने वाले मुखिया और पंचायत सचिव सहित क्रमशः 26 और 31 की संख्या में उपस्थित रहें।

मीटिंग का मुख्य एजेंडा रहा इन डीडीओ के अंतर्गत जो कार्य कॉन्ट्रैक्टर से कराया जाता है उसपे टीडीएस कटौती नही करना। आयकर अधिकारी टीडीएस, जमशेदपुर श्रीमती अंजली लकड़ा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहीं थी, ने सख्त शब्दों में सभी डीडीसी और डीडीओ को कहा की जल्द से जल्द TAN नंबर हासिल करें और सभी कॉन्ट्रैक्टर को जिनको इनके कार्यालय से पेमेंट किया गया है या किया जा रहा है पर टीडीएस की कटौती सुनिश्चित करें नही तो दंड के भागी बनेंगे। यही स्थिति ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव, डीपीआरओ और बीडीओ के कार्यालय में भी पाया गया। इन सभी को TAN के लिए आवेदन देने को कहा गया है जिनके पास नही है अब तक और सभी को आगे से सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट पर कटौती के लिए आग्रह किया गया है।

मीटिंग में उपस्थित डीडीओ के द्वारा अनेक परेशानियों को उठाया गया तथा संबंधित प्रश्न किया गया, जिसे आयकर अधिकारी टीडीएस ने जवाब दिया और समझाया। डीडीसी ने यह भी प्रश्न उठाया कि उनके पास TAN के आवेदन और कटौती कर जमा करने के लिए आवश्यक फंड का और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिससे इस काम में देरी होती है या नही कर पाते। आयकर अधिकारी ने कहा कि टीडीएस कटौती एक आवश्यक कार्य है इसको करना जरूरी है, अन्यथा जुर्माना संबंधित डीडीओ और डीडीसी पर लगेगा, इसलिए अपने आला अधिकारी से बात कर समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यस्था करें।

अंत में आयकर अधिकारी ने बताया कि सर्वे आदि में पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी ने TAN नही लिया है तो उन्हें दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही धारा 194Ç जो कि कॉन्ट्रैक्टर से टीडीएस कटौती और पेनल्टी 272BB से संबंधित है, पर भी प्रकाश डाला।

आयकर विभाग टीडीएस के तरफ से आयकर निरीक्षक विपीन कुमार सिंह, प्रितम सिंह, कर सहायक, पकंज कुमार गोंड आदि कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे।

अंजली लकड़ा, आयकर अधिकारी, टीडीएस, जमशेदपुर।

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