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Home » JAMSHEDPUR NEWS :नगर विकास विभाग ने निकाली इंडस्ट्रीयल टाउन एरिया कमिटी की अधिसूचना,जवाहरलाल शर्मा ने बताया सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना
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JAMSHEDPUR NEWS :नगर विकास विभाग ने निकाली इंडस्ट्रीयल टाउन एरिया कमिटी की अधिसूचना,जवाहरलाल शर्मा ने बताया सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना

BJNN DeskBy BJNN DeskJune 6, 2025No Comments2 Mins Read
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जमशेदपुर.

मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है जो दिनांक 2 जून को जारी की गई है जो जमशेदपुर के लिए इंडस्ट्रीयल एरिया कमिटी बनाने के लिए है(जो,अखबारों में छपी है).जवाहरलाल शर्मा ने लिखा है कि इंडस्ट्रीयल टाउन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पेटीशन (483/2025)पर 19 मई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर एक महीने मे जवाब मांगा था और जिसकी अगली सुनवाई जुलाई महीने में रखी गई है.ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस की अवहेलना करके नोटिफिकेशन निकालना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है.जवाहरलाल शर्मा ने पत्र में सचिव से कहा है कि वे इस नोटिफिकेशन को वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचें.

 

जवाहरलाल शर्मा का पत्र इस प्रकार है—-

 

सेवा में,

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

झारखण्ड सरकार,

प्रोजेक्ट भवन, राँची।

विषय: जमशेदपुर के लिए इन्डस्ट्रियल एरिया कमिटी बनाने के लिए नोटिफिकेशन निकालने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) जो सरकार द्वारा की गई है, के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा अधि० सं० 08/विविध/191/2014 न० वि० आ0 1867, राँची, दिनांक 02.06.2025 के तहत जमशेदपुर में इन्डस्ट्रियल एरिया कमिटी बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है जो अखबारों में छपा है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय के विरुद्ध एक रिट पेटिशन (सी) सं. 483/2025 पी० आई० एल० जो जस्टिस सूर्यकान्त व जस्टिस एन० कोटेश्वर सिंह की अदालत में ता० 19.05.2025 को सूनवाई हुई थी और जिसमें झारखण्ड सरकार तथा टाटा स्टील के वरिष्ठ वकील भी उपस्थित हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर एक महीने में जवाब माँगा था तथा अगली सुनवाई जुलाई महीने में रखी गई है। ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की अवहेलना कर नोटिफिकेशन निकालना सरासर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) है।

आशा है आप संविधान का पालन करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस लेंगे व सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचेंगे।

धन्यवाद !

भवदीय
जवाहर लाल शर्मा

402, सोनारी वेस्ट, जमशेदपुर मो० नं० 9430338540

छायाप्रति 1. गर्वनर, झारखण्ड, राँची

सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाई हेतु

2. मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाई हेतु

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