
जमशेदपुर। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम के सहयोग से आगामी 20 मई 2026 (बुधवार) को प्रातः 10:30 बजे से चैम्बर भवन, बिष्टुपुर में एक विशेष “SIR, वोटर आईडी एवं आधार कार्ड कैंप” का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR 2003) के तहत लगाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और व्यापारिक वर्ग को मतदाता सूची तथा आधार कार्ड से जुड़ी तमाम जरूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है।
एक ही जगह मिलेगी वोटर आईडी और आधार सुधार की सुविधा
इस विशेष कैंप में नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसमें मतदाता सूची में नाम सत्यापन (SIR Mapping), पुराने वोटर आईडी कार्ड की गलतियों में सुधार, नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन, नए आधार कार्ड का निर्माण और वर्तमान आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट कराने की व्यवस्था की गई है। सिंहभूम चैम्बर की टीम ने सभी व्यवसायियों और नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
वोटर आईडी में सुधार और नए आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
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कैंप में नए वोटर आईडी और सुधार के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
वोटर आईडी सुधार हेतु: पुराना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, माता/पिता या रिश्तेदार का वोटर आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर (अनिवार्य)।
नए वोटर आईडी आवेदन हेतु: 10वीं की मार्कशीट या जन्मतिथि अंकित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
SIR Mapping और नवविवाहित महिलाओं के लिए विशेष नियम
SIR Mapping के लिए: वर्तमान वोटर आईडी कार्ड, वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नाम व बूथ की जानकारी होना आवश्यक है। यदि नाम न हो, तो माता-पिता का वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट का विवरण देना होगा।
नवविवाहित महिलाओं हेतु: इन्हें वर्ष 2003 की उस वोटर सूची या बूथ की जानकारी देनी होगी जहां उनके माता-पिता का नाम दर्ज था। यह विवरण देश के किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। नागरिक इसकी अधिक जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं।
नया आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने की प्रक्रिया
कैंप में नया आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार की भी पूरी व्यवस्था है।
पहचान प्रमाण (PoI) के लिए: पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी आईडी कार्ड मान्य होंगे।
पता प्रमाण (PoA) के लिए: पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, 3 महीने पुराना बैंक स्टेटमेंट, बिजली या पानी का बिल स्वीकार किया जाएगा।
जन्मतिथि (DoB) सुधार हेतु: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या पैन कार्ड लाना अनिवार्य है।
नाम में बड़े बदलाव की स्थिति में नागरिकों को गजट नोटिफिकेशन और अन्य सहायक दस्तावेज साथ लाने होंगे। सिंहभूम चैम्बर की कार्यकारिणी टीम ने सभी से इस अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया है।


