
जमशेदपुर.

जमशेदपुर में नगर निगम/इंडस्ट्रीयल टाउन के मामले पर जवाहरलाल शर्मा की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. आज टाटा स्टील को जवाब दाखिल करना था, लेकिन उनकी तरफ से एक पत्र जारी करके एक महीने बाद सुनवाई की तारीख रखने का निवेदन किया गया. इसका जवाहरलाल शर्मा के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जोरदार विरोध किया. उन्होंने कोर्ट से कहा कि ऐसा पिछले पांच महीनों से हो रहा है. 74वें संविधान संशोधन के बाद भी टाटा द्वारा जमशेदपुर का संचालन गैर संवैधानिक है. यहां हर हाल में लोगों द्वारा चयनित निकाय बनना चाहिए. उन्होंने अगले वर्ष लीज नवीनीकरण का विरोध भी किया.
टाटा स्टील के अनुरोध पर कोर्ट ने 4 दिसंबर की अगली तारीख मुकर्रर की और टाटा स्टील व झारखंड सरकार, दोनों से कहा कि उन्हें हर हाल में 4 दिसंबर के पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा, अन्यथा आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. उपरोक्त जानकारी जवाहरलाल शर्मा ने प्रेस रिलीज के माध्यम से दी.
जवाहरलाल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील का यह निवेदन भी नहीं माना कि लीज नवीनीकरण के बाद तारीख दी जाए. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी है.

