
जमशेदपुर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 29 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित जमशेदपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनुमंडल दण्डाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत विशेष निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत राष्ट्रपति के दौरे के दौरान धालभूम अनुमंडल क्षेत्र को “नो फ्लाई ज़ोन” घोषित किया गया है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति का आगमन सोनारी हवाई अड्डा, जमशेदपुर में निर्धारित है। इसके बाद उनका भ्रमण सोनारी एयरपोर्ट से दिशोम फाहेरयान, करनडीह, जमशेदपुर परिसदन और तत्पश्चात आदित्यपुर स्थित एनआईटी (सरायकेला-खरसावां जिला) तक प्रस्तावित है। इस पूरे परिदर्शन मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पर रोक
अनुमंडल दण्डाधिकारी चंद्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान धालभूम अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित किसी भी प्रकार के मानव रहित या मनोरंजनात्मक हवाई उपकरणों का संचालन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। यह निर्णय राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना तत्काल संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय (Ex-Parte) रूप से पारित किया गया है। आम जनता से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति से बचें।
कब तक लागू रहेगा आदेश
यह निषेधाज्ञा 28 दिसंबर 2025 की शाम 6:00 बजे से 29 दिसंबर 2025 की रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की हवाई गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि माननीय राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमामयी ढंग से संपन्न हो सके। प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।


