जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रूपा बंदना किड़ो की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुननगर की रहने वाली रीता डे (पति मनोज डे) को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास की सजा दी। साथ ही रिता डे को 3 लाख 90 हजार रुपया सूचक को देने का निर्देश दिया। चेक बाउंस का मामला वर्ष 2017 में काशीडीह की रहने वाली मनीषा पॉल ने दायर करवाया था। मनीषा पॉल ने रीता दे को घर निर्माण एवं पति के इलाज के एवज में ढाई लाख रुपया दोस्ताना कर्ज के तौर पर दिया था। इसके बदले में रिता डे ने ग्रामीण बैंक सिदगोड़ा शाखा का ढाई लाख का चेक दिया था। जो बाउंस हो गया। इस मामले में सूचक पक्ष कोर्ट में आरोप साबित करने में सफल रहा। सूचक की ओर से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने अदालत में पैरवी की।