
जमशेदपुर।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रचार वाहन को उप विकास आयुक्त एवं अपर उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत यह कानूनन अनिवार्य है कि जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अंदर कराने पर नि:शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 21 दिनों के बाद विलंबित शुल्क एवं शपथ पत्र देकर जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत सचिव और शहरी इलाके में संबंधित शहरी निकाय के विशेष पदाधिकारी रजिस्ट्रार होते हैं।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अनेक उपयोग हैं। समाज कल्याण योजनाओं से लाभ लेना हो या स्कूल में दाखिला लेना हो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पैतृक संपत्ति के अधिकार केे लिये मृत्युुु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण कराने के प्रति लोगोंं को जागरूक करने केे उद्देश्य से जिला सांख्यिकी विभाग, पूर्वी सिंहभूम द्वारा दो प्रचार वाहन रवाना किये गये। यह प्रचार वाहन जिले के शहरी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगोंं को जन्म अथवा मृत्यु पंजीकरण कराने के प्रति जागरूक करेंगे और इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता एवंं उपयोग के बारे लोगों को बताएंगे।

