
दो महीने के अंदर चुनाव कराने का आदेश

संवाददाता,जमशेदपुर,20 अक्टुबर
टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव टालने के मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. हाईकोर्ट ने डीसी और एसएसपी की देखरेख में चुनाव दो महीने के अंदर करने का आदेश दिया. मंगलवार को आदेश कॉपी जारी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि चुनाव डी सी और एसएसपी की पूरी देखरेख में होगा या फिर डीसी और एसएसपी के पर्यवेक्षण में होगा.
टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव टालने के मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष पी एन सिंह के वकील आलोक मेहता ने हाईकोर्ट को बताया कि यूनियन अध्यक्ष पी एन सिंह ने 27 सितम्बर को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है. उन्होंने टाटा स्टील कंपनी के कर्मचारी विद्यासागर लाभ को निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है और डीसी और एसएसपी को यूनियन के चुनाव कराने के बारे में लिख कर दे दिया है. वकील ने यूनियन के 1993 के आदेश से कोर्ट को अवगत कराया. वहीं यूनियन के महामंत्री बी के डिंडा के वकील आनंद सेन ने कहा कि दो अक्टूबर को महामंत्री ने भी यूनियन में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कंपनी के कर्मचारी एस के बोस को चुनाव पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है. महामंत्री के वकील ने वर्ष 2002, 2009, 2012 के कोर्ट के आदेश को अवगत कराया. दोनों पक्षों के वकीलों की बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि क्या एक यूनियन में दो चुनाव हो सकता है. क्या अलग-अलग पदाधिकारी अपने चुनाव करायेंगे. करीब आधे घंटे तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यूनियन में चुनाव एक ही होना. चुनाव डीसी और एसएसपी की देखरेख में कराया जाए और जो विवाद है उसे उपायुक्त देेखें और उचित निर्णय लें. कोर्ट ने डी सी और एसएसपी की देखरेख में यूनियन का चुनाव दो महीने के अंदर कराने का आदेश दिया. इस मौके पर यूनियन अध्यक्ष की ओर यूनियन के असिस्टेंट सेक्रेट्री आर के सिंह, रूरल डेवलपमेंट के आर के सिंह, महामंत्री बी के डिंडा के साथ शिवमंगल सिंह, सरोज सिंह, गुलाब यादव, आर आर सिंह, विपक्ष की ओर से यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय, यूनियन के वाइस प्रेसीडेंट अरविन्द पांडेय, शिवेश वर्मा, सरोज पांडेय, धर्मेन्द्र उपाध्याय, शैलेश सिंह, गुलाम मोहिद्दीन, ई सतीश आदि मौजूद थे.